आर्बिटेशन के निष्पादन वादों के निस्तारण हेतु 17 सितम्बर को विशेष लोक अदालत

रिपोर्ट –घनश्याम तिवारी
संतकबीरनगर,संदेश महल समाचार

उच्च न्यायालय इलाहाबाद तथा न्यायमूर्ति/कार्यपालक अध्यक्ष उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के आदेशानुसार जनपद न्यायाधीश लक्ष्मीकान्त शुक्ल की अध्यक्षता में न्यायालयों में लम्बित आर्बिटेशन निष्पादन वादों के निस्तारण हेतु 17 सितम्बर 2022 को समय पूर्वान्ह 10ः00 बजे से दीवानी न्यायालय परिसर संत कबीर नगर में विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।
उक्त आर्बिटेशन निष्पादन वादों के निस्तारण के लिए आयोजित विशेष लोक अदालत को सफल बनाने के लिए जनपद न्यायाधीश लक्ष्मीकान्त शुक्ल ने सभी अपर जनपद न्यायाधीश एवं फाइनेन्स कम्पनियों के अधिवक्तागण को निर्देशित किया कि न्यायालयों में लम्बित आर्बिटेशन निष्पादन वादों के ज्यादा से ज्यादा संख्या में मुकदमों को विशेष लोक अदालत के माध्यम निस्तारण कराने के लक्ष्य को पूर्ण करें। उन्होने सभी अपर जनपद न्यायाधीश एवं फाइनेन्स कम्पनी के अधिवक्तागण को अन्तिम निस्तारण के लिए आर्बिटेशन निष्पादन वादों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में चिन्हित करने तथा पक्षकारों को नोटिस प्रेषित करने का निर्देश दिए हैं। उन्होने बताया कि लोक अदालत में मुकदमों का निस्तारण कराने से वादकारी का लगा न्यायशुल्क वापस मिल जाता है। किसी भी पक्षकार को दण्डित नहीं किया जाता है, लोक अदालत द्वारा पक्षकारों को न्याय आसानी से मिल जाता है और लोक अदालत का अवार्ड अंतिम (निर्णय) होता है जिसके खिलाफ किसी न्यायालय में अपील नहीं होती है इसलिए पक्षकार व्यक्तिगत तौर पर सम्बन्धित न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपने मुकदमें को अविलम्ब निस्तारण हेतु पंजीकृत करा सकता है। सचिव/न्यायिक अधिकारी मीनाक्षी सोनकर ने समस्त अधिवक्ता बन्धुओं एवं आर्बिटेशन के पक्षकारों से अपील किया है कि वह अपने-अपने आर्बिटेशन के मुकदमें को सम्बन्धित न्यायालय में उपस्थित होकर अविलम्ब चिन्हित करा लेवें और अपने मुकदमें का निस्तारण कराकर विशेष लोक अदालत का लाभ उठायें।