खाद्य विभाग की कार्यवाही से होटल मधुवन का लाइसेंस निरस्त दाल का सेम्पल हुआ फेल

रिपोर्ट
प्रताप सिंह
मथुरा संदेश महल समाचार

कृष्णा नगर स्थित मधुबन होटल की अरहर की दाल मानव उपयोग के लिए असुरक्षित पाई गई है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने पूर्व में इस होटल पर छापामार कार्रवाई की थी जिसमें अरहर की दाल का नमूना लिया गया था उस नमूने को खाद्य प्रयोगशाला उत्तर प्रदेश ने असुरक्षित घोषित किया गया है। लैब ने बताया है। कि अरहर की दाल में टैट्राजिन की पॉलिसी पायी जो कि कैंसर कारक होता है। जनहित की दृष्टिगत देखते हुए उक्त होटल का लाइसेंस निलंबित कर दिया जाता है। तथा निलंबन की अवधि में कोई भी खाद्य कारोबार नहीं करेंगे।
इसी के इसी के साथ पूर्व में जनता जनरल स्टोर शाहगंज दरवाजा मथुरा से विमल पान मसाले का नमूना लिया गया था जो के जांच रिपोर्ट में असुरक्षित पाया गया है। उक्त पान मसाले का विक्रय संपूर्ण जनपद में पूर्व में प्रतिबंधित किया जा चुका था तथा जनता जनरल स्टोर का भी खाद लाइसेंस निलंबित किया जाता है। तथा विमल पान मसाला पूर्व में प्रतिबंधित किया जा चुका था।
विमल पान मसाला की औद्योगिक इकाई जो कि सोनीपत हरियाणा में स्थित है। फार्म के प्रबंधक मालिक की पत्र भेजकर संपूर्ण जनपद से विमल पान मसाला री कॉल करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही साथ जनपद मथुरा में अरहर की दाल का लगभग 70 % सप्लाई जनपद हाथरस से की जा रही है। जिसकी व्यापारियों द्वारा खरीद बिल प्रस्तुत किए गए है। इन्हीं खरीद बिल को दृष्टिगत रखते हुए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के डीओ डॉ गौरीशंकर ने खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन हाथरस के डी ओ को एक पत्र विभाग की तरफ से भेजा है। कि जनपद हाथरस में पोलीस वाली दाल को रुकवाने की व्यवस्था करें तथा उन फैक्ट्री मालिकों के विरुद्ध एफएसएस एक्ट 2006 के अंतर्गत कार्रवाई की जाए।

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