राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जमानत धनराशि की जब्ती,वापसी हेतु आदेश जारी

रिपोर्ट
सूर्य प्रकाश मिश्र
सीतापुर संदेश महल समाचार

अपर जिलाधिकारी उप जिला निर्वाचन अधिकारी (पं0) ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग, उ0प्र0, लखनऊ की अधिसूचना दिनाँक 26 मार्च, 2021 एवं जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पं0) सीतापुर के सार्वजनिक सूचना दिनाँक 26 मार्च, 2021 के क्रम में जिले की (विकास खण्ड-महोली के अन्तर्गत ग्राम पंचायत-राई पैडहिया, भटपुरवा तथा कैमहरा रघुवरदयाल के प्रधान तथा सदस्य ग्राम पंचायत के पदों को छोड़कर) समस्त ग्राम पंचायतों के प्रधानों तथा उनके सदस्यों एवं समस्त क्षेत्र पंचायत के सदस्यों और जिला पंचायतों के सदस्यों के सामान्य निर्वाचन, जो मा० न्यायालय के स्थगनादेश से बाधित न हो, पर निर्वाचन हेतु मतदान दिनाँक 29 अप्रैल, 2021 (पूर्वान्ह 7.00 बजे से 6.00 बजे तक) तथा मतगणना दिनाँक 02 मई, 2021 (8.00 बजे से कार्य की समाप्ति तक) सम्पन्न कराया गया।निर्वाचन के समय निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों द्वारा नामांकन के समय कोषागार चालान, नकद तथा आयोग की वेबसाइट पर जमानत धनराशि जमा की गयी है। राज्य निर्वाचन आयोग, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा जमानत धनराशि की जब्ती/वापसी हेतु निम्नानुसार आदेश जारी किया गया है-

जमानत धनराशि की जब्ती/वापसी

पंचायत चुनाव सांकेतिक चित्र

1. निर्वाचन लड़ने वाले किसी भी प्रत्याशी की जमानत की धनराशि तब तक वापस नहीं की जाएगी जब तक उनके द्वारा सम्बन्धित निर्वाचन में किए गए व्यय का विवरण निर्वाचन परिणाम की घोषणा के दिनांक से 03 माह के अन्दर दाखिल न कर दिया गया हो एवं जमानत धनराशि की वापसी का प्रार्थना पत्र भी उक्त 03 माह की अवधि में न दे दिया गया हो। जिन प्रत्याशियों द्वारा निर्धारित अवधि के अन्दर निर्वाचन में व्यय किए गए विवरण के साथ जमानत धनराशि की वापसी का प्रार्थना पत्र नहीं दिया जाता है, उनकी जमानत धनराशि जब्त कर ली जाएगी।

2. निर्वाचन परिणाम की घोषणा के पश्चात प्रत्याशी द्वारा प्रस्तुत किए गए निर्वाचन व्यय विवरण के परीक्षण में यदि किसी प्रत्याशी द्वारा निर्धारित अधिकतम व्यय सीमा से अधिक धनराशि व्यय की गई पाई जाती है तो उसकी जमानत धनराशि जब्त कर ली जाएगी।

3. उस प्रत्याशी की जमानत की धनराशि वापस नहीं की जाएगी, जिसने मतदान में पड़े कुल वैध मतों के 1/5 अंश से कम मत प्राप्त किए हों किन्तु निर्वाचित घोषित हुए प्रत्याशी पर कुल वैध मतों के 1/5 अंश से कम मत प्राप्त करने का कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा।

4. यदि कोई प्रत्याशी एक से अधिक पदों पर चुनाव लड़ता है और वह उन सभी या कुछ पदों पर निर्वाचित घोषित होता है अथवा उन सभी पदों के निर्वाचन में अथवा उनमें से कुछ पदो के निर्वाचन में उसे अलग-अलग कुल पड़े वैध मतों के 1/5 अंश या उससे अधिक मत प्राप्त होते हैं, उस दशा में एक ही जमानत की जमा धनराशि वापस की जाएगी और अन्य जमा जमानत धनराशि/धनराशियाँ जब्त कर ली जाएगी।

5. यदि कोई प्रत्याशी नाम निर्देशन पत्र खरीदने व जमानत धनराशि जमा करने के पश्चात नाम निर्देशन पत्र दाखिल ही नहीं करता है या नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने के पश्चात् उसका नाम निर्देशन पत्र निरस्त हो जाता है या निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत वह अपना अभ्यर्थन वापस ले लेता है अथवा अन्य किन्हीं कारणों से उसका नाम निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशियों की सूची में नहीं आता है तो इन सभी दशाओं में प्रत्याशी द्वारा जमा की गई जमानत धनराशि उसे वापस कर दी जाएगी।

6. यदि कोई प्रत्याशी सामान्य/उप निर्वाचन में एक ही पद के लिए निर्धारित जमानत धनराशि एक से अधिक बार जमा कर देता है और वह निर्वाचित घोषित हो जाता है अथवा वह उस पद के लिए पड़े कुल वैध मतों के 1/5 अंश या उससे अधिक मत प्राप्त कर लेता है तो ऐसी स्थिति में उसके द्वारा जमा की गई सभी जमानत की धनराशियाँ उसे वापस कर दी जाएगी, किन्तु ऐसे प्रत्याशी के निर्वाचन में पराजित होनें और मतदान मे पड़े कुल वैध मतों के 1/5 अंश से कम मत प्राप्त करने पर उसके द्वारा जमा की गई ऐसी समस्त धनराशियों में से केवल एक जमानत धनराशि जब्त हो जाएगी और उसी पद हेतु उसके द्वारा जमा की गई अन्य जमानत धनराशियाँ उसे वापस कर दी जाएगी।

7. यदि मतदान प्रारम्भ होने के पूर्व किसी प्रत्याशी की मृत्यु हो जाती है तो उसके विधिक उत्तराधिकारी को जमानत की धनराशि वापस कर दी जाएगी। इसी प्रकार यदि मतगणना के पश्चात् किसी प्रत्याशी की मृत्यु हो जाती है और वह निर्वाचित घोषित हो जाता है अथवा उसे वैध मतों का 1/5 अंश अथवा उससे अधिक मत प्राप्त हुए हो तो उसके विधिक उत्तराधिकारी को जमानत की धनराशि वापस कर दी जाएगी।

8. यदि आरक्षित वर्ग के किसी प्रत्याशी द्वारा अनारक्षित वर्ग के प्रत्याशी के लिए निर्धारित धनराशि के बराबर जमानत की धनराशि जमा कर दी गई है तो आरक्षित वर्ग के प्रत्याशी हेतु निर्धारित जमानत की धनराशि से जितनी अधिक धनराशि जमा की गई है वह उसे वापस कर दी जाएगी।

9. सभी प्रकार की जमानत धनराशि जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा एक समेकित आदेश करते हुए जब्त कर सम्बन्धित शासकीय प्राप्ति के मद में जमा कर दी जाएगी।

10. जमानत धनराशि की वापसी वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 के भाग-1 के प्रस्तर-346 के अन्तर्गत होगी।

राज्य निर्वाचन आयोग

उपरोक्तानुसार पंचायत सा0नि0-2021 में निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक प्रत्याशी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर निर्वाचन व्यय विवरण रजिस्टर तैयार कर लिया होगा। निर्वाचन व्यय विवरण रजिस्टर के परीक्षण हेतु जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पं0) के आदेश संख्या-624 दिनाँक 04 मई, 2021 द्वारा तहसीलवार समिति गठित की गयी है। गठित समिति द्वारा अपने तहसील क्षेत्र के अन्तर्गत समस्त पदों हेतु निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत निर्वाचन व्यय विवरण रजिस्टर का परीक्षण किया जायेगा। मा० आयोग द्वारा प्रत्येक पद हेतु निम्नानुसार अधिकतम व्यय सीमा का निर्धारण किया गया है।अपर जिलाधिकारी ने बताया कि सदस्य ग्राम पंचायत हेतु नाम निर्देशन पत्र का मूल्य 150 रू0, जमानत की धनराशि 500 रू0 तथा अधिकतम व्यय 10000 रू0 निर्धारित किया गया है। प्रधान ग्राम पंचायत हेतु नाम निर्देशन पत्र का मूल्य 300 रू0, जमानत की धनराशि 2000 रू0 तथा अधिकतम व्यय 75000 रू0 निर्धारित किया गया है। सदस्य क्षेत्र पंचायत हेतु नाम निर्देशन पत्र का मूल्य 300 रू0, जमानत की धनराशि 2000 रू0 तथा अधिकतम व्यय 75000 रू0 निर्धारित किया गया है। सदस्य जिला पंचायत हेतु नाम निर्देशन पत्र का मूल्य 500 रू0, जमानत की धनराशि 4000 रू0 तथा अधिकतम व्यय 150000 रू0 निर्धारित किया गया है।
उन्होंने पंचायत सामान्य निर्वाचन-2021 में निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक उम्मीदवार को निर्देशित किया है कि अपना व्यय विवरण रजिस्टर संबंधित अधिकारी से निरीक्षण/परीक्षण कराकर जिला निर्वाचन कार्यालय (पंचायत एवं नगरीय निकाय) में दिनाँक 01.08.2021 तक जमा कर दें। साथ ही जमानत धनराशि वापसी हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दें अन्यथा जमानत धनराशि जब्त कर ली जायेगी।

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