रिपोर्ट/- जेपी रावत लखीमपुर खीरी संदेश महल समाचार
जनपद लखीमपुर खीरी के विकास खंड मोहम्मदी की ग्राम पंचायत दिलावरपुर में जाति छिपाने में दिलावरपुर की प्रधानी प्रधान गंवा बैठे उपजिलाधिकारी न्यायिक ने ग्राम प्रधान पद रिक्त घोषित करते हुए 54 पेज में दिए गए फैसले में विस्तृत जांच रिपोर्ट शामिल किया है। बताया जा रहा है कि ग्राम प्रधान ने पिछड़ी जाति का प्रमाणपत्र लगाया था, जो फर्जी साबित हुआ।
बताते चलें कि 2021 में हुए पंचायत चुनाव में मोहम्मदी ब्लॉक की ग्राम पंचायत दिलावरपुर का प्रधान पद पिछड़ी जाति के लिए आरक्षित था। तब प्रधान पद पर शबाना खातून ने कूटरचित जाति प्रमाणपत्र के आधार पर चुनाव लड़ीं और जीत हासिल किया।जबकि वह पिछड़ा वर्ग की न होकर सामान्य जाति की महिला हैं। चुनाव परिणाम के बाद दिलावरपुर निवासी अंजुम सलमा बेगम ने 2021 में शबाना खातून के विरुद्घ फर्जी जाति प्रमाणपत्र लगाकर प्रधान पद हथियाने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई थी।
मई 2022 में तहसीलदार द्वारा प्रधान शबाना खातून का पिछड़ी जाति प्रमाण फर्जी करार दिया गया था। इसके बाद डीएम महेंद्र बहादुर सिंह ने प्रधान शबाना खातून को पद से बर्खास्त करते हुए प्रधान पद रिक्त घोषित कर दिया था, लेकिन प्रधान शबाना खातून ने हाईकोर्ट की शरण ली। हाईकोर्ट के आदेश पर डीएम ने सितंबर 2022 में प्रधान पद पर शबाना खातून को बहाल कर दिया था। बहाल होने के कुछ दिन बाद ही प्रधान व सचिव ने मिलकर लाखों रुपये का गबन कर डाला था, जिसकी जांच में पुष्टि होने पर डीएम द्वारा प्रधान को नोटिस जारी की गई थी। वहीं सचिव को निलंबित किया गया था।
उधर, गबन के मामले की जांच चल रही थी, तभी न्यायालय एसडीएम मोहम्मदी में चल रही जाति प्रमाणपत्र को लेकर सुनवाई में मंगलवार को फैसला सुना दिया गया। न्यायालय एसडीएम मोहम्मदी पंकज कुमार श्रीवास्तव ने प्रधान शबाना खातून को जाली व साजिशी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर चुनावी प्रक्रिया में शामिल होने का दोषी पाया। न्यायालय एसडीएम द्वारा डीएम, सीडीओ, डीपीआरओ व सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी/पंचायत एवं नगरीय निकाय को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए आदेश की प्रति भेजी है।प्रधान शबाना खातून का पिछड़ी जाति प्रमाण पत्र जाली पाया गया है, जिससे प्रधान पद के परिणाम को शून्य घोषित किया गया है। साथ ही प्रधान पद रिक्त घोषित किया गया है।