गैंगस्टर एक्ट में भगोड़ा घोषित अभियुक्त के घर पुलिस ने चस्पा की कुर्की की नोटिस

घनश्याम त्रिपाठी
संतकबीर नगर,संदेश महल समाचार
गोरखपुर जिले के खोराबार थाने द्वारा की गई गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई के बाद न्यायालय से लगातार फरार चल रहे धनघटा थाना क्षेत्र के छपरा पूर्वी गांव निवासी गैंगस्टर अभियुक्त गोपाल चौहान (पुत्र स्वर्गीय रामधनी) को गोरखपुर गैंगस्टर कोर्ट ने भगोड़ा घोषित कर दिया है। कोर्ट ने उनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 84 के तहत कुर्की की नोटिस जारी की और धनघटा पुलिस को निर्देश दिया कि वे अभियुक्त के घर जाकर नोटिस चस्पा करें।
कोर्ट के निर्देश का अनुपालन करते हुए बुधवार को धनघटा पुलिस गैंगस्टर एक्ट के भगोड़ा अभियुक्त गोपाल चौहान के घर छपरा पूर्वी गांव पहुंची। पुलिस टीम ने ग्रामीणों की उपस्थिति में अभियुक्त के दरवाजे पर कोर्ट द्वारा जारी कुर्की की नोटिस चस्पा कर दी। इतना ही नहीं, पुलिस ने अभियुक्त के परिजनों को सख्त चेतावनी दी कि अगर गोपाल चौहान नियत तारीख पर कोर्ट में पेश नहीं हुआ,तो अगली कार्रवाई में उसके घर की कुर्की कर दी जाएगी।

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