नामांकन प्रक्रिया से लेकर मतगणना प्रक्रिया तक राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश

 

हिमांशु यादव
मैनपुरी संदेश महल समाचार

जनपद मैनपुरी जिलाधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी अविनाश कृष्ण सिंह ने नगर निकाय सामान्य निर्वाचन-2023 की नामांकन, मतदान प्रक्रिया एवं मतगणना प्रक्रिया हेतु तैनात रिटर्निंग अधिकारियों, सहायक रिटर्निंग अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक में कहा कि सभी आर.ओ., ए.आर.ओ. उपलब्ध कराई गई हैंडबुक का भली-भांति अध्ययन कर ले, नामांकन प्रक्रिया से लेकर मतगणना प्रक्रिया तक राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों का अक्षरशः पालन करते हुए नगर निकाय सामान्य निर्वाचन-2023 को निष्पक्ष, शांतिपूर्ण एवं निर्भीक वातावरण में संपन्न कराने में अपनी भूमिका अदा करें, सभी आर.ओ., ए.आर.ओ. आज से राज्य निर्वाचन आयोग के नियंत्रण में कार्य करेंगे, सभी के ऊपर निर्वाचन प्रक्रिया को सकुशल संपन्न कराने की जिम्मेदारी है इसलिए पूरी निष्ठा, लगन से सौंपे गए दायित्वों का निर्वहन करें। उन्होंने कहा कि नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायत ज्योति खुड़िया की नामांकन प्रक्रिया तहसील सदर में, नगर पंचायत भोगांव-बेवर की नामांकन प्रक्रिया तहसील भोगांव में, नगर पंचायत किशनी-कुसमरा की नामांकन प्रक्रिया तहसील किशनी में, नगर पंचायत करहल-बरनाहल की नामांकन प्रक्रिया तहसील करहल में, नगर पंचायत कुरावली की तहसील कुरावली में एवं नगर पंचायत घिरोर की तहसील घिरोर में दि. 11 अप्रैल से 17 अप्रैल तक प्रातः 11 बजे से अपराहन 03 बजे तक संपादित होगी, दि. 18 अपै्रल को पूर्वान्ह 11 बजे से नाम-निर्देशन पत्रों की संवीक्षा, दि. 20 अपै्रल को पूर्वान्ह 11 बजे से अपरान्ह 03 बजे तक अभ्यर्थन की वापसी, दि. 21 अपै्रल को पूर्वान्ह 11 बजे से प्रतीक चिन्ह आवंटन का कार्य होगा, सभी आर.ओ., ए.आर.ओ. अपने-अपने तहसील पर प्रातः 10 बजे प्रत्येक दशा में उपस्थित होकर नामांकन प्रक्रिया का कार्य संपादित कराएं, मतदान 04 मई को पूर्वान्ह 07 बजे से अपरान्ह 06 बजे तक एवं मतगणना दि. 13 मई को प्रातः 08 बजे से प्रारंभ होगी।श्री सिंह ने प्रभारी अधिकारी टेंटेज व्यवस्था, अधिशासी अभियंता लोक निर्माण को निर्देशित करते हुए कहा कि आज प्रत्येक दशा में सभी नामांकन स्थल पर बैरिकेडिंग का कार्य प्रत्येक दशा में कराना सुनिश्चित करें, प्रत्येक नामांकन स्थल पर दो स्तर की बैरिकेडिंग की जाए, 200 मीटर की परिधि की बैरिकेडिंग के भीतर सिर्फ 04 व्यक्ति जिसमें प्रत्याशी, निर्वाचन अभिकर्ता, प्रस्तावक एवं एक अन्य व्यक्ति ही प्रवेश कर सकेंगे, 200 मीटर की परिधि में किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति को प्रवेश की इजाजत नहीं होगी, नाम-निर्देशन पत्रों की जांच, प्रतीक चिन्ह आवंटन के समय सिर्फ उम्मीदवार, अभिकर्ता ही नामांकन कक्ष तक जा सकेंगे। उन्होंने उप जिलाधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि अपनी देख-रेख में बैरिकेडिंग का कार्य कराएं, बैरीकेडिंग पूरी मजबूती के साथ की जाए, नामांकन स्थलों पर सभी व्यवस्थाएं आज प्रत्येक दशा में पूर्ण कर ली जाए, नामांकन प्रक्रिया की निर्बाध रूप से वीडियोग्राफी कराई जाए। उन्होंने प्रभारी अधिकारी वीडियोग्राफी, उपायुक्त एन.आर.एल.एम. को आदेशित करते हुए कहा कि आज ही नामांकन स्थलवार वीडियोग्राफर की ड्यूटी लगाकर उसकी सूची संबंधित आर.ओ., ए.आर.ओ. को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।जिला निर्वाचन अधिकारी ने मुख्य चिकित्साधिकारी से कहा कि नामांकन स्थलों पर 01-01 मेडिकल टीम कि आज ही ड्यूटी लगाकर उसकी सूची संबंधित उप जिलाधिकारियों को उपलब्ध कराएं, स्वास्थ्य विभाग की टीम नामांकन प्रक्रिया पूर्ण होने तक निर्धारित समय तक नामांकन स्थल पर मौजूद रहें सुनिश्चित किया जाए, नामांकन स्थलों पर पीने हेतु पानी की व्यवस्था के लिए संबंधित नगर निकाय के अधिशासी अधिकारी पानी के टैंकर की उपलब्धता सुनिश्चित कराएं। उन्होने आर.ओ., ए.आर.ओ. से कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नाम-निर्देशन पत्रों की बिक्री, जमानत की राशि नियत की गयी है, नगर पालिका अध्यक्ष पद सामान्य वर्ग हेतु नाम-निर्देशन पत्र का मूल्य रू. 500 एवं जमानती राशि रू. 08 हजार निर्धारित की गयी है जबकि अध्यक्ष नगर पंचायत के पद हेतु नाम-निर्देशन पत्र की राशि रू. 250 एवं जमानती राशि रू. 05 हजार, सदस्य नगर पालिका परिषद के नाम-निर्देशन पत्र रू. 200 एवं जमानती राशि रू. 02 हजार तथा सदस्य नगर पंचायत पद हेतु नाम-निर्देशन पद हेतु रू. 100 एवं जमानती राशि रू. 02 हजार निर्धारित की है, आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए उक्त धनराशि 50 प्रतिशत होगी। उप जिला निर्वाचन अधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी विनोद कुमार ने उपस्थित आर. ओ, ए.आर.ओ. से कहा कि आपकी भूमिका काफी महत्वपूर्ण है इसलिए नामांकन प्रक्रिया के बारे में पूरी तरह भिज्ञ हो लें, कहीं भी किसी प्रकार की शंका न रहे। उन्होंने बताया कि नगर पालिका, नगर पंचायत अध्यक्ष के पद का नामांकन करने वाले प्रत्याशी की उम्र 30 वर्ष एवं सभासद पद के लिए नामांकन करने वाले उम्मीदवार की आयु 29 वर्ष से कम न हो। उन्होंने बताया कि किसी भी नगर पालिका, नगर पंचायत के अध्यक्ष पद हेतु क्षेत्र के किसी भी वार्ड का मतदाता जिसका नाम मतदाता सूची में शामिल है, प्रस्तावक बन सकता है लेकिन सभासद के प्रकरण में उसी वार्ड का मतदाता जिस वार्ड से सभासद का निर्वाचन लड़ रहा है, होना अनिवार्य है, अध्यक्ष, सभासद के प्रत्याशी 04 सैट में अपना नाम निर्देशन पत्र जमा कर सकते हैं।आचार्य क्षेत्रीय ग्राम विकास संस्थान धीरेंद्र यादव ने रिटर्निंग अधिकारियों, सहायक रिटर्निंग अधिकारियों को नामांकन प्रक्रिया से लेकर मतदान प्रक्रिया तक उनके कर्तव्यों, दायित्वों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस दौरान अपर जिलाधिकारी राम जी मिश्रा, मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. पी.पी. सिंह, परियोजना निदेशक डी.आर.डी.ए. सतेन्द्र कुमार, डी.सी. एन.आर.एल.एम. पी.सी. राम, उप जिलाधिकारी सदर, भोगांव, करहल, किशनी, घिरोर, कुरावली नवोदिता शर्मा, अंजलि सिंह, गोपाल शर्मा, आर.एन. वर्मा, नितिन कुमार, युगान्तर त्रिपाठी, डिप्टी कलेक्टर वीरेन्द्र कुमार मित्तल, राजस्व अधिकारी नरेंद्र यादव सहित अन्य संबंधित अधिकारी, आरओ, एआरओ के रूप में तैनात अधिकारी आदि उपस्थित रहे।

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