पराली जलाने को लेकर शख्त हुई सरकार अर्थदण्ड के रूप में 175000 कराई वसूली

बाराबंकी संदेश महल
बाराबंकी में विगत तीन दिवस में सेटेलाइट के माध्यम से 11 अक्टूबर को 04 घटनाएं 12 को 08,13 को 19 घटनाएं कुल 31 घटनाएं पराली जलाने की प्रकाश में आयी जिसमें क्षेत्रीय कर्मचारियों द्वारा भ्रमण कर स्थलीय सत्यापन किया गया है। कुल 16 घटनाओं की पुष्टि पायी गई। 13 कूडा करकट इत्यादि के जलाने की पायी गयी। पराली जलाने वाले कृषक रामसिंह व प्यारेलाल पुत्रगण सन्तलाल,ग्राम गुडौली,फतेहपुर,से जुर्माना रू0 2500/- व विनोद कुमार पुत्र कृष्ण न्याय पंचायत मदनपुर राजस्व ग्राम शेखनपुर फतेहपुर से जुर्माना रू0 2500/- व ओमकार पुत्र मैकूलाल निवासी पालपाटन, फतेहपुर,से जुर्माना रू0 2500/-  नन्दराम, सहजराम पुत्रगण विशेषर निवासी मोहम्मदपुर फतेहपुर से जुर्माना रू0 2500/- सुग्रीव कुमार पुत्र रामनरायन निवासी शेखनपुर, फतेहपुर,से जुर्माना रू0 2500/- व महेष प्रसाद पुत्र रामसागर ग्राम हसनपुर टांडा, फतेहपुर से जुर्माना रू0 2500/- व सन्दीप कुमार पुत्र सन्तसरन निवासी मंझगवां शरीफ, फतेहपुर, से जुर्माना रू0 2500/- व अनुपम वर्मा पुत्र राजेन्द्र प्रसार निवासी गंगौली, फतेहपुर,से जुर्माना रू0 2500/- व गिरीष चन्द्र, दीपचन्द्र, धर्मेन्द्र कुमार पुत्र शिव कुमार ग्राम रायचन्द्रमऊ, फतेहपुर,से जुर्माना रू0 2500/- व शेशराम पुत्र डल्ला ग्राम वतिया,फतेहपुर,से जुर्माना रू0 2500/- व प्रेमचन्द्र व दिलीप कुमार पुत्र हरिहर प्रसाद ग्राम ज्योली, फतेहपुर,से जुर्माना रू0 2500/- व राजेश  कुमार पुत्र रामचन्दर ग्राम खैरा, फतेहपुर,से जुर्माना रू0 2500/- व श्रीमती अमरावती पतनी रामहरख व मनोरमा देवी पत्नी रामप्रकाष निवासी ग्राम बिहुरी फतेहपुर से जुर्माना रू0 2500/- लालजी पुत्र अषर्फी ग्राम ढकौली विकास खण्ड फतेहपुर,से जुर्माना रू0 2500/- व जगमोहन व भगौती पुत्र गोकुल हरिहर प्रसाद ग्राम मोहम्मदपुर फतेहपुर,से जुर्माना रू0 2500/- एवं गौरीष चन्द्र पुत्र अम्बिका प्रसाद ग्राम ढकौली फतेहपुर से जुर्माना रू0 2500/- तथा  उन सभी कृषको  जिन्होने कूडा- करकट एवं पराली जलाई थी। सेटेलाइट में नही आयी थी उन किसानो से भी जुर्माना वसूली की कार्यवाही की गयी इस प्रकार उन समस्त घटनाओ से अर्थदण्ड के रूप में कुल रू0 175000/- वसूली करायी गयी।विभाग द्वारा निरन्तर पराली जलाने के दुष्परिणामो के सम्बन्ध में  प्रचार प्रसार वाहन चलाया जा रहा है। तथा जगह जगह सार्वजनिक स्थानो पर वाल पेन्टिग वाल राइटिंग करायी जा रही हैं। तथा होल्डिंग लगवाकर किसानो को जागरूक किया जा रहा है परन्तु किसानो द्वारा पराली प्रबन्धन न करके उनको जला दिया जा रहा हैं।अन्ना सुदन, मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में विकास खण्ड परिसर फतेहपुर के सभागार कक्ष में जिला पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान ग्राम पंचायत सदस्य तथा सम्बन्धित जनपद, तहसील व विकास खण्डस्तरीय अधिकारियों के साथ पराली जलाने की घटनाओं के सम्बन्ध में विस्तृत बैठक की गयी जिसमें सर्वप्रथम उप कृषि निदेशक,द्वारा सम्बन्धित जनप्रतिनिधियो के माध्यम कृषको से अपील की गयी कि कृषक अपनी पराली को न जलाये रिलायन्स इण्ड्रस्टीज व अन्य बायो फ्यूल सर्कल आपसे आपके फसल अवशेष को ले जायेगे तथा आपसे उस अवशेष के बदले आपको निर्धारित धनराशि भी दी जायेगी तथा पराली जलाने से पर्यावरण प्रदूषित  होता है तथा तथा इससे खेत की उर्वरा शक्ति कमजोर हो जाती है तथा खेत के सभी प्रकार के मित्रकिट भी नष्ट  हो जाते हैं। संतोश कुमार सिंह खण्ड विकास अधिकारी, फतेहपुर द्वारा भी पराली जलाने के दुश्परिणामो से अवगत कराया गया बैठक के अन्त में मुख्य विकास अधिकारी  द्वारा भी सम्बन्धित जनप्रतिनिधियो ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचयात सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य के माध्यम कृषको से अपील की गयी कि कृषक भाई अपनी पराली को न जलाये क्योंकि इससे पर्यावरण प्रदूशित होता है तथा पराली जलाने पर 02 एकड़ तक 2500/- व 02 एकड से 05 एकड तक 5000/- तथा 05 एकड से अधिक पर 15000/- रू0 तक के जुर्माने का प्राविधान हैं। जिसके पश्चात् श्रवण कुमार,उप कृषि निदेशक राजित राम, जिला कृषि अधिकारी, राजेश विश्कवकर्मा उप जिलाधिकारी, फतेहपुर जगत कनौजिया पुलिस क्षेत्राधिकारी, फतेहपुर, ज्ञान सिंह, प्रबन्धक रिलायन्स, सी0बी0जी0 प्लान्ट बाराबंकी तथा पुलिस बल के साथ संयुक्त रूप विकास खण्ड फतेहपुर का भ्रमण किया गया क्योंकि जनपद में पराली जलाने की सबसे अधिक घटनाएं फतेहपुर में होती है भ्रमण के दौरान प्रशासन द्वारा 06 कम्बाइन हार्वेस्टर को बिना एस0एम0एस0 के कटाई करते हुए पकडे जाने पर सीज कर दिया गया तथा कई किसानो के द्वारा खेतो में पराली जलायी जा रही थी जिसको मौके पर जाकर टीम द्वारा बुझाया गया तथा कुछ किसानो द्वारा भ्रमण के समय व्यवधान उत्पन्न किया जा रहा था जिसमें 12 कृषको के विरूद्ध पुलिस प्रशासन द्वारा धारा 107/16 के तहत मुकदमा भी दर्ज कराया गया हैं।जनपद के सभी किसान से अनुरोध है कि कृपया पराली न जलाये क्योकि इससे पर्यावरण प्रदूषित होता है तथा इससे खेत की उर्वरा शक्ति कमजोर हो जाती है खेत के सभी प्रकार के मित्रकिट भी नष्ट  हो जाते हैं। तथा पराली जलाने पर 02 एकड़ तक 2500/- व 02 एकड से 05 एकड तक 5000/- तथा 05 एकड से अधिक पर 15000/- रू0 तक के जुर्माने का प्राविधान हैं।

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