बाल विवाह कराने वाले पंडित लेखपाल बीट कांस्टेबल,चौकीदार पर भी होगी कार्रवाई

 

रिपोर्ट
प्रवेंद्र सिंह बघेल फिरोजाबाद संदेश महल समाचार

बाल संरक्षण समिति की बैठक डीएम सूर्यपाल गंगवार की अध्यक्षता में आयोजित हुई। इसमें जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि बाल विवाह होने पर संबंधित क्षेत्र के लेखपाल,बीट कांस्टेबल के साथ चौकीदार जिम्मेदार होंगे। इन पर कार्रवाई भी होगी। बाल विवाह करने वाले माता-पिता के साथ उसे कराने वाले पंडित को जेल भेजने की कार्रवाई की जाएगी।
जिलाधिकारी ने कहा कि बाल विवाह की रोकथाम के लिए जनजागरुकता अभियान चलाया जाए। जिससे जिले में बाल विवाह न हों। बाल विवाह कराने वालों के लिए कानूनी दंड का प्रावधान है। ऐसे लोगों के खिलाफ दो वर्ष का कठोर कारावास के साथ एक लाख रुपया तक का अर्थदंड भी है। जिन बच्चों के परिवार या उनके माता-पिता नहीं है, उनके संरक्षण के लिए सामूहिक रूप से आगे बढ़कर समाज जिम्मेदारी लें। बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए समाज को जो भी करना हो वह उन बच्चों के लिए आगे बढ़कर करें। जिला प्रोबेशन अधिकारी सीमा मौर्या ने कहा कि बाल विवाह को रोकने, पीड़ित बच्चों को सुरक्षा प्रदान करने और दोषियों को सजा दिलाने के लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है। बाल विवाह के मामले में रिश्तेदार,बरतियों, पंडित, हलुवाइयों, टैंट वालों, बैंडबाजा वालों को सजा देने का प्रावधान है। एसएसपी आशीष तिवारी, सीडीओ चर्चित गौड़,किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य विश्व विमोहन कुलश्रेष्ठ, चाइल्ड लाइन के डॉ.जफर आलम सहित विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधि मौजूद थे।

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