मतदाताओं को चुनावों में प्रलोभन व धमकाने पर होगी जेल

मथुरा। जिला निर्वाचन अधिकारी नवनीत सिंह चहल ने जनपद वासियों से अपील की है कि उड़नदस्ते रिश्वत देने और लेने वाले, दोनों के विरुद्ध मामले में दर्ज करने के लिए और ऐसे लोगों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए गठित किए गए हैं जो निर्वाचकों को डराने, धमकाने मैं लिप्त हैं। नागरिकों से अपील है कि यदि कोई व्यक्ति रिश्वत की पेशकश करता है या उसे रिश्वत और निर्वाचन को डराने धमकाने के मामले की जानकारी है, तो उन्हें शिकायत प्राप्त करने के प्रकोष्ठ के फोन नंबर 0565 2470096, 2470097, 2470098, 2470099, 2975699 तथा टोल फ्री नंबर 1950 पर सूचना दे सकते हैं।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने अवगत कराया है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 171-ख के अनुसार, जो कोई व्यक्ति निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान किसी व्यक्ति को उसके निर्वाचन अधिकार का प्रयोग करने के लिए उत्प्रेरित करने के उद्देश्य से या वस्तु के रूप में कोई पारितोष देता है तो वह 1 वर्ष तक के कारावास व जुर्माने अथवा दोनों से दण्डनीय होगा। उसके अतिरिक्त धारा 171-ग के अनुसार, जो कोई व्यक्ति किसी अभ्यर्थी या निर्वाचक या किसी व्यक्ति को किसी प्रकार की चोट पहुंचाने की धमकी देता है वह 1 वर्ष तक के कारावास या जुर्माना अथवा दोनों से दंडनीय होगा।

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