मतदाता सूची का संक्षिप्त पुनरीक्षण के सम्बन्ध में कार्यवाहियां सुनिश्चित कराने के आदेश

 

रिपोर्ट
विनोद कुमार दुबे
संतकबीरनगर संदेश महल समाचार

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने 01 नवम्बर से 30 नवम्बर 2021 तक मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के सम्बन्ध में कार्यवाहियां सुनिश्चित कराने के आदेश मुख्य विकास अधिकारी, अपर जिलाधिकारी/उप जिला निर्वाचन अधिकारी सहित मतदाता पुनरीक्षण कार्य में लगाये गये सभी अधिशासी अधिकारी नगर निकायों को दिए है।जिला निर्वाचन अधिकारी ने निर्देश दिए हैं कि प्रत्येक ग्रामपंचायत की बैठक बुलाकर उसमें मतदाता सूची पढ़ी जाय, पुनरीक्षण अभियान के अन्तर्गत प्रत्येक ग्रामपंचायत में 18-19 वर्ष के नए मतदाताओं के नाम जोड़े जाने, पूर्व से अंकित प्रविष्टियों में आवश्यक संशोधन, फोटो अथवा फोटो पहचानपत्र की त्रुटियों का निराकरण, 80 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं का सत्यापन, शिफ्टेड, डुप्लीकेट एवं डेड मतदाताओं के नाम का डिलिशन, दिव्यांगजनों के नाम मतदाता सूची में सम्मिलित किए जाने आदि की कार्यवाही की जाय तथा नियत तिथि पर बैठक के उपरान्त समस्त उपस्थित व्यक्तियों को मतदान की शपथ दिलाई जाए तथा प्रतीकस्वरूप उनके हस्ताक्षर भी कराये जाएं। समस्त ग्रामपंचायतों में बैठक की कार्यवाही के कार्यवृत्त की कार्बन प्रति विकासखण्ड मुख्यालय पर संकलित कराकर इसे जिला निर्वाचन कार्यालय में सुरक्षित रखवाया जाए।
भारत निर्वाचन आयोग ने अर्हता तिथि 01 जनवरी 2022 के आधार पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कराने हेतु कार्यक्रम जारी किया है जिसके अनुसार दिनांक 01 नवम्बर 2021 को मतदाता सूचियों का आलेख्य प्रकाशन किया जाएगा एवं दिनांक 01 नवम्बर 2021 से 30 नवम्बर 2021 तक दावे और आपत्तियां प्राप्त करने की अवधि निर्धारित की गयी है तथा इस कार्यक्रम के अन्तर्गत अभियान की विशेष तिथियां-07 नवम्बर, 13 नवम्बर, 21 नवम्बर एवं 27 नवम्बर नियत हैं। इन तिथियां पर प्रत्येक बी0एल0ओ0 एवं अधिकारियों द्वारा पोलिंग स्टेशन पर आवेदन पत्र प्राप्त किये जाएगें। दिनांक 20 दिसम्बर 2021 तक को दावे और आपत्तियों का निस्तारण कराते हुए दिनांक 05 जनवरी 2022 को निर्वाचन नामाविलयों का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। उप जिला निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार सिंह जनपद के समस्त अर्ह मतदाताओं से अपील की है कि दिनांक 01 जनवरी 2022 को 18 वर्ष पूर्ण कर रहें लोग अपना नाम मतदाता सूची में फार्म-6 भरकर सम्मिलित करा सकते है। जो मतदाता मृतक, शिफ्टेड एवं डबल हो गये है वे अपना नाम फार्म- 7 भरकर अपमार्जन करा सकते है। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची जिनका नाम त्रृटिपूर्ण है वे मतदाता फार्म-8 भरकर संसोधन करा सकते है। विशेष अभियान तिथियों समस्त बी0एल0ओ0 अपने बूथ पर उपस्थित रहेंगे।

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