रिपोर्ट
मनोज कुमार गुप्ता
कैमूर संदेश महल समाचार
रोहतास और कैमूर जिले के भूमि खरीद,बिक्री फरोख्तों को बिहार सरकार ने किसानों को बड़ी राहत दी है।अब इन जिलों के किसान अपनी जमीन की खरीद-बिक्री खुद से कर सकते हैं।अब चकबंदी अधिकारियों से अनुमति लेने की जरूरत नहीं होगी। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री रामसूरत राय ने सहमति दे दी है।अब दोनों जिलों के अधिकारियों को बहुत जल्द मुख्यालय से आदेश भेज दिया जाएगा। सरकार के इस कदम से रोहतास व कैमूर जिले के 239 मौजों के जमीन क्रेता विक्रेताओं को राहत मिली है।जमीन भले ही किसानो की थी, लेकिन इन्हें बेचने के लिए सरकार के परमिशन की जरूरत होती थी।अब इससे निजात मिल गई है।बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने 2 जिलों के 239 मौजों में चकबंदी निदेशालय द्वारा चकबंदी अधिसूचित था। किंतु विभागीय लापरवाहियों की वजह से काम नहीं हो सका।राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री रामसूरत राय ने चकबंदी निदेशालय के मुक्ति प्रस्ताव को सहमति दे दी है।239 मौजों के जमीन विक्रेता को चकबंदी कार्यालय का चक्कर नहीं लगाना होगा।राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री ने बताया कि लोगों की सुविधा को ध्यान में रखकर यह कदम उठाया गया है।यह भी कहा कि भूमि सर्वेक्षण के बाद और नई तकनीक से इन मौजों में चकबंदी का काम पूरा किया जाएगा।
बताते चलें कि सरकार जब किसी मौजा को चकबंदी अधिसूचित करती है तो वहां कोई भी किसान जमीन की खरीद-फरोख्त बिक्री नहीं कर सकता है। वजह यह है कि चकबंदी के दौरान चक खंडित न हो,चकबंदी अधिनियम में निबंधन अनुमति से मुक्ति का भी प्रावधान है।
खरीद-बिक्री की अनुमति के लिए लगातार सरकार से मांग की जा रही थी।बाद सरकार ने प्रस्ताव पर सहमति दे दी है। रोहतास और कैमूर जिले के भूमि खरीद,बिक्री फरोख्तों को बिहार सरकार ने किसानों को राहत दी है।