रिपोर्ट
प्रताप सिंह
मथुरा संदेश महल समाचार
एलएमवी-2 (व्यावसायिक), एलएमवी-4B (निजी संस्थान) और एलएमवी-6 (औद्योगिक) उपभोक्ता होंगे लाभान्वित
ऑनलाइन होगा पंजीकरण, 31 जनवरी 2021 तक चलेगी प्रक्रिया
28 फरवरी 2021 तक जमा करना होगा बकाया बिल
पूरा सरचार्ज होगा माफ़
ऊर्जा मंत्री पं. श्रीकांत शर्मा ने कोरोना की विपदा में आई विपरीत परिस्थितियों से निपटने के लिए व्यावसायिक, औद्योगिक और निजी संस्थानों को विद्युत बिलों के भुगतान में सहूलियत देने का निर्णय लिया। इसके तहत मंगलवार से शुरू की जा रही कोविड-19 एक मुश्त समाधान योजना से वे अपने बकाया बिजली बिलों के सरचार्ज में 100% माफ़ी का लाभ ले सकेंगे। योजना के तहत 31 जनवरी 2021 तक पंजीकरण कराया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि यह पहला मौक़ा है जब उत्तर प्रदेश पावर करपोरेशन व्यावसायिक, औद्योगिक और निजी संस्थानों के लिए ऐसी योजना लेकर आया है। जिसमें सम्बंधित श्रेणियों के सभी अधिभार वाले उपभोक्ताओं को सम्मिलित किया गया है।
ऊर्जा मंत्री ने बताया कि कोविड-19 एक मुश्त समाधान योजना के तहत एलएमवी-2 (व्यावसायिक), एलएमवी-4B (निजी संस्थान) और एलएमवी-6 (औद्योगिक) बकायेदार सौ फ़ीसदी सरचार्ज माफ़ी का लाभ ले सकेंगे। योजना के तहत www.upenergy.in पर जाकर ऑनलाइन पंजीकरण कराना होगा। इसके साथ ही वे अपने नजदीकी सीएससी, अधिशासी अभियंता या सहायक अभियंता कार्यालय पर भी पंजीकरण करा सकेंगे।
उपभोक्ताओं को पंजीकरण के समय कुल मूल बकाए का 30% जमा करना होगा। इसके बाद इन्हें 28 फरवरी 2021 तक सम्पूर्ण बिल जमा करना होगा। यदि उपभोक्ता अपने बिल से असंतुष्ट है। तो वह पंजीकरण के समय बिल संशोधन का भी विकल्प चुन सकता है। जिसपर 7 दिन के भीतर उसे संशोधित बिल उपलब्ध करा दिया जाएगा।ऊर्जा मंत्री ने अपील की कि अधिक से अधिक बकायेदार विद्युत उपभोक्ता योजना का लाभ लें। उन्होंने यूपीपीसीएल अध्यक्ष निर्देश दिए कि वे योजना की नियमित समीक्षा करें। साथ ही इसके लिए विशेष कैम्पों का भी आयोजन करवाएँ, जिससे सभी उपभोक्ताओं तक योजना की जानकारी पहुँचे व अधिक लोग लाभान्वित हो सकें।