रिपोर्ट
सूर्य प्रकाश मिश्र
सीतापुर संदेश महल समाचार
जिला पूर्ति अधिकारी संजय कुमार प्रसाद ने बताया कि शासन द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत प्रदेश के समस्त अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को माह दिसम्बर 2021 से मार्च 2022 तक अनुमन्य नियमित खाद्यान्न अन्त्योदय कार्ड धारकों को 35 किलोग्राम खाद्यान्न (20 किलो गेहॅूं तथा 15 किलो चावल) तथा पात्र गृहस्थी राशन कार्डों से सम्बद्ध यूनिटों पर 05 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति यूनिट (03 किलोग्राम गेहॅूं व 02 किलोग्राम चावल) के निःशुल्क वितरण के साथ-साथ प्रत्येक कार्ड धारक को 01 किलोग्राम आयोडाइज्ड नमक, 01 किलोग्राम साबुत चना व 01 लीटर रिफाइण्ड सोयाबीन ऑयल का निःशुल्क वितरण कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं। उक्त के अनुपालन में जनपद में माह दिसम्बर 2021 के उपरोक्तानुसार खाद्यान्न एवं आवश्यक वस्तुओं के निःशुल्क वितरण का शुभारम्भ दिनांक 12.12.2021 से किया जाएगा। जनपद में उक्त खाद्यान्न एवं आवश्यक वस्तुओं का निःशुल्क वितरण दिनांक 20.12.201 तक कराया जायेगा। राशन कार्ड धारकों को पोर्टिबिलिटी के अन्तर्गत खाद्यान्न प्राप्त करने की सुविधा अनुमन्य होगी, किन्तु आयोडाइज्ड नमक, साबुत चना, रिफाइण्ड सोयाबीन आयल के वितरण में पोर्टेंबिलीटी की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी। कार्ड धारक इन तीनों वस्तुओं को अपनी मूल दुकान से ही प्राप्त कर सकेंगे। उक्त योजनान्तर्गत वितरण की अंतिम तिथि 20.12.2021 होगी, जिस दिन आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खा़द्यान्न प्राप्त न कर सकने वाले उपभोक्ताओं हेतु मोबाईल ओ0टी0पी0 के माध्यम से वितरण सम्पन्न किया जायेगा। उक्त वितरण नामित नोडल अधिकारियों की उपस्थिति में कोविड प्रोटोकाल का पालन करते हुए, सुनिश्चित किया जायेगा। वितरण स्थल पर सेनेटाईजर/हाथ धोने के साबुन की व्यवस्था उपलब्ध रहेगी। सोशल डिस्टेन्सिंग बनाये रखने के लिये दो उपभोक्ताओं के मध्य कम से कम 02 गजे की दूरी रखी जाएगी। उन्होंने जनपद के समस्त कार्ड धारकों को सूचित किया है कि वह राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत के माह दिसम्बर 2021 के उपरोक्तानुसार नियमित खाद्यान्न के साथ-साथ आयोडाइज्ड नमक, साबुत चना, रिफाइण्ड सोयाबीन आयल दिनांक 12.12.2021 से 20.12.2021 के मध्य सम्बंधित उचित दर की दुकानों से आधार आधारित वितरण व्यवस्था के माध्यम से अनिवार्य रूप से प्राप्त कर लें।उन्होंने समस्त उचित दर विक्रेताओं एवं समस्त क्षेत्रीय पूर्ति निरीक्षकों को निर्देशित किया है कि वह उक्त आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करें।