धनंजय मिश्र
सूरतगंज बाराबंकी संदेश महल समाचार
कस्बा सूरतगंज में अवैध रूप से संचालित मटन, चिकन आदि की दुकानें फूड सिक्योरिटी स्टैंडर्ड नियमों की धज्जियां उड़ा रही हैं। मानकों को ताक पर रखकर संचालित दुकानों का संचालन किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि किसी भी दुकान का लाइसेंस ही नहीं हैं।
कस्बा के बेलचौराहा, सूरतगंज सुढियामऊ रोड पर भीतरी बाजार में दुकानें सजी हैं, जहां से हर रोज जिम्मेदार गुजरते हैं, लेकिन किसी की नजर नहीं पड़ रही है।
नियमानुसार मीट चिकन शाप केवल अधिकृत स्टालर हाउस से लाए गए चेक मीट की ही बिक्री की जानी चाहिए। मीट चिकन दुकान के अंदर किसी पशु पक्षी को मारना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। मीट चिकन की दुकान में मांस को रखने के लिए फ्रीज आदि होना चाहिए। दुकान धार्मिक स्थल की बाउड्री से 50 मीटर दूर व मंदिर के गेट से 100 मीटर की दूरी होना चाहिए। मीट की दुकान पर किसी जीवित पशु को रखना भी प्रतिबंधित है। वहीं दुकान के अंदर मीट काटना पूरी तरह से प्रतिबंधित है लेकिन कस्बे में चोरी चुप्पे दुकानों पर काटा भी जा रहा है। बग़ैर रजिस्ट्रेशन कस्बे में संचालित दुकानों पर स्थाई प्रशासन की मेहरबानी के चलते इनकी पूरी मौज है तो वहीं दुकानों के आस-पास से गुजरने वालों को दिक्कत का सामना करना पड़ता है। जिससे लोगों में आक्रोश है।
व्यक्तिगत रूप से आवेदन की जाने प्रकिया
मांस की दुकान के लिए FSSAI लाइसेंस लागू करने के लिए, आपको खाद्य सुरक्षा आयुक्त / खाद्य सुरक्षा के प्रभारी अधिकारी से संपर्क करना होगा।
आप आवेदन फॉर्म-बी को निम्न लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं: फॉर्म बी ।
कृपया सुनिश्चित करें कि आप इस पृष्ठ के “पात्रता” अनुभाग के तहत प्रदान किए गए पात्रता मानदंड के माध्यम से आवेदन करने के योग्य हैं।
सबसे पहले लिंक से फॉर्म-बी डाउनलोड करें और सभी आवश्यक जानकारी भरें और आपको खाद्य सुरक्षा विभाग के आयुक्त को फॉर्म जमा करना होगा। पते का उल्लेख नीचे कार्यालय स्थानों और संपर्क अनुभाग में किया गया है।
कृपया आवेदन फॉर्म को पूरा भरें और सुनिश्चित करें कि आपके पास इस पृष्ठ के “आवश्यक दस्तावेज” खंड के तहत सूचीबद्ध सभी दस्तावेज हैं।
उचित शुल्क का भुगतान करें और फॉर्म को खाद्य सुरक्षा विभाग के प्रभारी अधिकारी को जमा करें। गोश्त की दुकान
अब अधिकारी आपके आवेदन को सत्यापित करेंगे और जमा किए गए दस्तावेजों को मान्य करेंगे।
अधिकारी उन सुविधाओं का निरीक्षण करेंगे जो मीट शॉप से संबंधित हैं और यदि वे मानकों का पालन करने से संतुष्ट हैं तो प्राधिकरण फ्रेंचाइजी की अनुमति प्रदान करेगा।
आवेदक से बाद में निर्दिष्ट तिथि पर मांस की दुकान के लिए FSSAI लाइसेंस प्राप्त करने का अनुरोध किया जाएगा।
आवश्यक दस्तावेज
पहचान प्रमाण दस्तावेज जैसे राशन कार्ड, विभाग द्वारा जारी आईडी, पैन कार्ड, पासपोर्ट, वरिष्ठ नागरिक कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड
अपेक्षित वार्षिक टर्नओवर का प्रमाण (स्वप्रमाणित)
प्रोडक्शन यूनिट फोटोग्राफ अपलोड करें
मीटर/वर्ग मीटर में आयाम दिखाते हुए प्रसंस्करण इकाई का ब्लूप्रिंट/लेआउट प्लान और संचालन-वार क्षेत्र आवंटन (केवल निर्माण और प्रसंस्करण इकाइयों के लिए अनिवार्य)
पूरे पते और संपर्क विवरण के साथ निदेशकों की सूची (केवल कंपनियों के लिए अनिवार्य)
संख्या, स्थापित क्षमता और प्रयुक्त हॉर्स पावर के साथ उपकरणों और मशीनरी का नाम और सूची (केवल निर्माण और प्रसंस्करण इकाइयों के लिए अनिवार्य)
पीने योग्य (केवल निर्माण और प्रसंस्करण इकाइयों के लिए अनिवार्य) की पुष्टि करने के लिए किसी मान्यता प्राप्त / सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशाला से भोजन में घटक के रूप में उपयोग किए जाने वाले पानी की विश्लेषण रिपोर्ट (रासायनिक और जीवाणु विज्ञान)
खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली योजना या प्रमाण पत्र (यदि कोई हो)
प्रोपराइटर / पार्टनर / डायरेक्टर (एस) / अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के सरकारी प्राधिकरण द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र और पता प्रमाण
परिसर के कब्जे का प्रमाण। (सेल डीड/रेंट एग्रीमेंट/बिजली बिल आदि)
फर्म के गठन के लिए भागीदारी विलेख/स्वामित्व/ज्ञापन और संस्था के अंतर्नियमों के लिए स्वघोषणा
फॉर्म IX: बोर्ड संकल्प के साथ कंपनी द्वारा व्यक्तियों का नामांकन।
घोषणा पत्र
नगर पालिका या स्थानीय निकाय से एनओसी।
अतिरिक्त दस्तावेज (यदि कोई हो)
रूप ।
कार्यालय स्थान और संपर्क
खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं प्रमुख सचिव,
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग,
9,जगत नारायण रोड,
लखनऊ,
उत्तर प्रदेश-226018