यूरिया, डी.ए.पी. के साथ अन्य उर्वरक को क्रय करने के लिए किसानों को मजबूर न किया जाए,डीएम

 

हिमांशु यादव
मैनपुरी संदेश महल समाचार

निर्धारित दर पर किसानों को उर्वरक मुहैया कराए जाएं-जिलाधिकारी। जमाखोरी, कालाबाजारी, ओवररेटिंग, किसानों का शोषण करने वालों के विरुद्ध कठोरतम कार्यवाही होगी, लाइसेंस भी होंगे निरस्त-अविनाश।

जनपद मैनपुरी में 16 जून, को जिलाधिकारी अविनाश कृष्ण सिंह ने जिला उर्वरक समिति की बैठक में उपस्थित विभिन्न उर्वरक कंपनियों के प्रतिनिधियों, होलसेलर, फुटकर विक्रेताओं के साथ कृषि, सहकारिता विभाग के अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि खरीफ फसलों की बुवाई के लिए किसानों को खाद-बीज की उपलब्धता समय से सुनिश्चित की जाए, गत वर्ष वितरण प्लान के अभाव में पर्याप्त मात्रा में यूरिया, डी.ए.पी. उपलब्ध होने के बावजूद समस्या उत्पन्न हुई थी, कृषि अधिकारी इस बार वितरण प्लान तैयार कर मांग के अनुसार उर्वरकों की उपलब्धता पूरे जनपद में सुनिश्चित करायें यदि इस बार कृत्रिम संकट पैदा करने की किसी के द्वारा भी कोशिश की गई तो संबंधित की जिम्मेदारी तय कर प्राथमिकी दर्ज कराकर प्रभावी कार्यवाही की जाएगी।
श्री सिंह ने जिला उर्वरक समिति की बैठक में जिला कृषि अधिकारी, उप कृषि निदेशक को निर्देशित करते हुए कहा कि जनपद में मांग के अनुसार यूरिया, डी.ए.पी. की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाए, प्रत्येक सहकारी समिति, खाद-बीज की दुकान पर यूरिया, डी.ए.पी. उपलब्ध रहे, सभी किसानों को निर्धारित मूल्य पर यूरिया, डी.ए.पी. मिले, यूरिया के साथ कोई भी दुकानदार किसान को अन्य दवा, बीज, उर्वरक आदि क्रय करने हेतु बाध्य न करे, सभी दुकानों पर इस आशय का बैनर लगाया जाए यदि किसी दुकानदार द्वारा निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य वसूला गया या कोई अन्य दवा, उर्वरक खरीदने को किसान को मजबूर किया जाये तो उसके लाइसेंस तो तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाये। उन्होने कृषि विभाग के अधिकारियों को आदेशित करते हुए कहा कि सभी समितियों पर यूरिया, डी.ए.पी. पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहे, राजकीय कृषि बीज भंडारों, सहकारी समितियों पर भी उर्वरक उपलब्ध रहें, सहकारी समितियों, प्राइवेट दुकानदार निर्धारित मूल्य पर ही उर्वरकों, बीज आदि की बिक्री करें, किसानों का शोषण किसी भी स्तर पर न हो, सुनिश्चित किया जाये। उन्होने थोक विक्रेताओं को सचेत करते हुये कहा कि अनावश्यक भंडार न करे, अनावश्यक भंडार किये जाने, यूरिया का कृत्रिम अभाव पैदा किये जाने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्यवाही की जायेगी। उन्होने उर्वरकों की उपलब्धता की जानकारी करने पर जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि खरीफ अभियान-23 में यूरिया 50000 मै.टन लक्ष्य के सापेक्ष 30219 मै.टन उपलब्ध है, डी.ए.पी. 12387 मै.टन लक्ष्य के सापेक्ष 11095 उपलब्ध है।
मुख्य विकास अधिकारी विनोद कुमार ने कहा कि जनपद की समस्त सहकारी समितियों पर नैनो डी.ए.पी., यूरिया पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, जनपद में मांग के अनुसार नैनो डी.ए.पी, यूरिया तत्काल उपलब्ध होगी, नैनो डी.ए.पी.मात्र रू. 600 में उपलब्ध है, जो रू. 1350 डी.ए.पी. की बोरी के बराबर का कार्य करेगी। उन्होंने थोक दुकानदारों से कहा कि फुटकर दुकानदारों से डी.ए.पी., यूरिया का निर्धारित मूल्य ही वसूला जाये, किसी भी अन्य उर्वरक को डी.ए.पी., यूरिया के साथ खरीदने के लिए किसानों को विवश न किया जाये, किसी भी स्तर से निर्धारित मूल्य से अधिक धनराशि की शिकायतें प्राप्त न हो यदि किसी के द्वारा किसानों का शोषण किया गया तो उसके विरूद्ध कठोरतम कार्यवाही होगी। उन्होने जिला कृषि अधिकारी से कहा कि माह वार उर्वरक आवंटन का प्लान तैयार कर सभी सहकारी समितियों, कृषि विभाग के बीज भंडारों, दुकानों पर उर्वरक उपलब्ध रहें, कृषकों को जोत भूमि के अनुसार उर्वरक उपलब्ध कराये जायें, सभी दुकानदार यूरिया, डी.ए.पी. वितरण, बिक्री का स्टॉक रजिस्टर अद्यावधिक रखें यदि किसी किसान द्वारा अधिक मात्रा में डी.ए.पी., यूरिया क्रय किया जाये तो उससे जोत बही की प्रति अवश्य ली जाये।
बैठक में अपर जिलाधिकारी राम जी मिश्र, राजस्व अधिकारी नरेन्द्र कुमार, उप कृषि निदेशक डी.वी. सिंह, जिला कृषि अधिकारी सूर्य प्रताप, सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक सहकारिता राम कुमार के अलावा अन्य सम्बन्धित अधिकारी, उर्वरकों के थोक विक्रेता, विभिन्न उर्वरक कम्पनियों के प्रतिनिधि आदि उपस्थित रहे।

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