न्यायालय ने आरोपी की जमानत याचिका को किया खारिज 14 दिन की न्यायिक हिरासत
चिकित्सीय परीक्षण में आरोपी फैसल खान का कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव मचा हड़कंप।
रिपोर्ट
प्रताप सिंह
बीट – छाता मथुरा संदेश महल समाचार
मथुरा के नंदगांव स्थित विश्व प्रसिद्ध नंद बाबा मंदिर के अंदर नमाज पढ़ने के मुख्य आरोपी फैजल खान को सोमवार रात्रि दिल्ली से गिरफ्तार करने के बाद उसे मंगलवार को छाता स्थित ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायालय ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। वही आपको सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात बता दें कि जो मुख्य आरोपी फैजल खान हैं उन्हें न्यायालय में पेश करने से पूर्व चिकित्सीय परीक्षण कराया गया जहां उनका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव निकला।कोरोना टेस्ट पॉजिटिव होने की वजह से आरोपी फैजल खान को न्यायालय में अंदर पेश ना करते हुए न्यायालय के बाहर ही एंबुलेंस के अंदर से ही उसकी रिमांड दिलवाई जहां न्यायिक मजिस्ट्रेट स्वाति सिंह ने न्यायालय से बाहर आकर एंबुलेंस के सामने अभियोजन पक्ष और फैज़ल खान के वकीलों की दलीलों को सुना। जहां उन्होंने दलील सुनने के बाद आरोपी फैजल खान की जमानत याचिका खारिज करते हुए उसे 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर भेज दिया। इस दौरान पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए जिसकी कमान खुद अपर पुलिस अधीक्षक देहात श्रीश चन्द्र ने संभाली हुई थी। यह मामला हाई प्रोफाइल होने की वजह से पूरा न्यायालय परिसर छावनी में तब्दील कर दिया गया। वहीं प्रशासन ने फैजल खान को कोरोना पॉजिटिव होने के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित केडी मेडिकल हॉस्पिटल स्थित कॉरनटाइन सेंटर भेज दिया। वही आरोपी फैजल खान के वकीलों ने बताया कि जो f.i.r. में धाराएं लगाई गई हैं उसके आधार पर छाता न्यायालय से ही जमानत मिलने का पर्याप्त आधार था परंतु विवेचक ने जांच के दौरान अन्य धाराएं भी बढ़ाई हैं जिसके आधार पर छाता न्यायिक मजिस्ट्रेट ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है अब वह अपने मुवक्किल की जमानत हेतु जमानत याचिका सेशन कोर्ट में लगाएंगे।