पत्नी की मौत पर पति को छह साल की सजा

 

हिमांशु यादव
मैनपुरी संदेश महल समाचार

जनपद मैनपुरी के भोगांव थाना क्षेत्र में सात साल पहले महिला की हुई मौत के मामले में पति को आत्महत्या के लिए प्रेरित करने का दोषी पाया गया। एफटीसी प्रथम चेतना चौहान ने पति को छह साल की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। भोगांव थाना क्षेत्र के गढिय़ा छिनकौरा निवासी रफीक मोहम्मद ने अपनी बहिन रुबीना की शादी मोहम्मद यासिब निवासी रुई थाना भोगांव के साथ 25 सितंबर 2016 को की थी। रुबीना की 23 फरवरी 2017 की रात में मौत हो गई। रफीक ने थाने में दहेज हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें पति, ससुर अनवार, जेठ समसुद्दीन, जेठानी, देवर हसमुद्दीन नामजद किए गए थे। पुलिस ने पति और ससुर के खिलाफ आत्महत्या के लिए प्रेरित करने का आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया था। मुकदमे की सुनवाई एफटीसी प्रथम चेतना चौहान की कोर्ट में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से वादी, विवेचक, चिकित्सक सहित गवाहों ने कोर्ट में गवाही दी। गवाही के आधार पर पति यासिब को अपनी पत्नी रुबीना को आत्महत्या के लिए प्रेरित करने का दोषी पाया गया। एडीजीसी मुकुल रायजादा ने उसको सजा देने की दलील दी। एफटीसी प्रथम चेतना चौहान ने उसको छह साल की सजा सुनाई है। उस पर दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। ससुर अनवार के खिलाफ आरोप साबित नहीं होने पर बरी कर दिया है।