हत्या आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा

बाराबंकी संदेश महल
अपर सत्र न्यायाधीश उमेश चंद्र पांडेय ने हत्या के आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।अभियोजन पक्ष के अनुसार वादिनी शिवकुमारी निवासी सौरंगा थाना मोहम्मदपुर खाला ने पुलिस को सूचना दी थी कि चार नवंबर 2016 को रात करीब आठ बजे उसके घर आया गांव निवासी सिराज पति कमलेश को बुला ले गया था। उस समय बेटा प्रवेश वर्मा व दामाद राजू वर्मा निवासी सिरजौरा थाना महमूदाबाद सीतापुर मौजूद थे।जब वादिनी के पति काफी देर तक वापस नहीं आए तो परिवार के लोगों ने तलाश की। सियाराम के बाग से थोड़ी दूर पर सिराज आता दिखाई दिया। कमलेश के बारे में पूछने पर बिना कुछ बताए वह चला गया। दूसरे दिन पांच नवंबर को पता चला कि उसके पति की हत्या कर दी गई है। शव सियाराम के बाग के किनारे पड़ा मिला।मामले की विवेचना के दौरान पुलिस ने पति कि हत्या में सिराज की संलिप्तता पाई। सिराज की निशानदेही पर आला कत्ल छूरा बरामद हुआ। गवाहों के बयान व दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद न्यायाधीश ने अभियुक्त सिराज को आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।

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