30 जून विद्यालयों में प्रवेश की अन्तिम तिथि की गई निर्धारित

रिपोर्ट
सूर्य प्रकाश मिश्र
सीतापुर संदेश महल समाचार

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अजीत कुमार ने बताया कि महानिदेशक स्कूल शिक्षा उ0प्र0 के पत्रांक दिनांक 27.04.2021 द्वारा के अनुपालन में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम-2009 की धारा 12(1)(ग) के अंतर्गत अलाभित समूह एवं दुर्बल वर्ग के बच्चों को गैर सहायतित मान्यता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा 01 व पूर्व प्राथमिक कक्षा में आनलाइन प्रवेश हेतु कोविड-19 संक्रमण की गम्भीर स्थिति के दृष्टिगत पूर्व निर्धारित समय सारिणी को संशोधित करते हये द्वितीय चरण के आवेदन/लाटरी के सम्बन्ध में कार्य एवं तिथियों के निर्धारण किया गया है। उन्होंने बताया कि द्वितीय चरण में आवेदन करने की अन्तिम तिथि 10 जून 2021 निर्धारित की गयी है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा 13 जून 2021 तक आवेदन पत्र सत्यापित कर लाक किये जायेंगे। 15 जून 2021 को लाटरी निकाली जायेगी तथा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा बच्चों को गैर सहायतित मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में प्रवेश कराये जाने की अन्तिम तिथि 30 जून 2021 निर्धारित की गयी है।
उन्होंने बताया कि प्रवेश हेतु शर्तों के अन्तर्गत अलाभित समूह द्वारा सरकार की अधिसूचना के अनुसार अनु0जाति, अनु0जनजाति, सामाजिक एवं आर्थिक रुप से पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, एच०आई०वी०, कैंसर पीड़ित माता-पिता/अभिभावक का बच्चा, निराश्रित बेघर बच्चा, निशक्त बच्चा तथा दुर्बल वर्ग का बच्चा तथा बी0पी0एल0 वर्ग का बच्चा प्रवेश हेतु आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन (www.rte25upsdc.gov.in) वेबसाइट पर कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन की 01 प्रति के साथ निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, वोटर आई0डी0, राशन कार्ड, ड्राईविंग लाईसेन्स, बैंक पासबुक आदि में से कोई एक होना चाहिये। बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, दिव्यांग प्रमाण पत्र व आय प्रमाण पत्र (सक्षम अधिकारी से जारी) आवेदन के साथ कार्यालय में उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। बच्चा जिस विद्यालय में प्रवेश चाहता है, वह विद्यालय निवास प्रमाण पत्र में अंकित पते से 01 किलोमीटर (ग्राम पंचायत) की परिधि में होना चाहिये। वर्ष 2021-22 में आफलाइन लाटरी की प्रक्रिया समाप्त की जा रही है। किन्तु जो अभिभावक किसी कारणवश आनलाइन आवेदन नहीं कर सकते हैं, वे अपना आवेदन अन्तिम तिथि से 05 दिन पहले सम्पूर्ण अभिलेख के साथ सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा कर सकते हैं। उक्त प्राप्त आवेदन पत्र को सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा आनलाइन फीड किया जायेगा। प्रवेश हेतु शैक्षिक सत्र 2021-22 में कक्षा-01/पूर्व प्राथमिक कक्षा में प्रवेश दिया जायेगा तथा यह स्मरण रहे कि विकल्प में कम से कम 03 विद्यालय भरें तथा सम्बन्धित विद्यालय आवेदनकर्ता के वार्ड/ग्राम पंचायत में हो। शासनादेश के अनुसार निर्धारित दिशा निर्देश के क्रम में प्रवेश की प्रक्रिया अपनाई जायेगी। सम्बन्धित शासनादेश एवं आवेदन पत्र का प्रारुप सर्व शिक्षा अभियान की वेबसाईट  www.upefa.com पर उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि जानकारी के लिये जनपद स्तर पर जिला समन्वयक (सामुदायिक सहभागिता), सर्व शिक्षा अभियान, सीतापुर दूरभाष 9415904276 एवं श्री शरदेन्दु कुमार, क0स0, कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, दूरभाष 8004151261 पर संपर्क किया जा सकता है।
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अजीत कुमार ने बताया कि महानिदेशक स्कूल शिक्षा उ0प्र0 के पत्रांक दिनांक 17.05.2021 द्वारा निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम-2009 की धारा 12(1)(ग) के अंतर्गत अलाभित समूह एवं दुर्बल वर्ग के बच्चों की शुल्क-प्रतिपूर्ति एवं वित्तीय सहायता हेतु विद्यालयों द्वारा ऑनलाइन पोर्टल (www.rte25upsdc.gov.in) पर मांग अपलोड किया जाना अनिवार्य करते हुए निर्देशित किया गया है कि प्रतिपूर्ति की मांग करने वाले विद्यालयों द्वारा पोर्टल पर  Registration करने के पश्चात् आर0टी0ई0 अधिनियम, 2009 की धारा 12(1)(ब) के अन्तर्गत प्रवेशित एवं अध्ययनरत् बच्चों का विवरण, फीस प्रतिपूर्ति एवं वित्तीय सहायता सम्बन्धी सम्पूर्ण विवरण अपलोड किया जायेगा, विद्यालय द्वारा की जाने वाली मांग के सापेक्ष वास्तविक रूप से बच्चों के अध्ययनरत होने का सत्यापन/प्रमाण पत्र सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा अधोहस्ताक्षरी को दिये जाने के पश्चात् ही उसे ऑनलाइन पोर्टल पर सत्यापित किया जायगा।
उन्होंने बताया कि जानकारी के लिये जनपद स्तर पर श्री शरदेन्दु कुमार, दूरभाष 8004151261 एवं श्री संदीप श्रीवास्तव दूरभाष 9670473886 पर संपर्क किया जा सकता है।

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