बालिका से छेड़छाड़ व दुष्कर्म की कोशिश करने वाले को पांच साल कैद जुर्माना

 

रिपोर्ट
उमेश बंशल
लखीमपुर-खीरी संदेश महल समाचार

छेड़खानी और दुष्कर्म की कोशिश करने के मामले में एडीजे रामलाल ने पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 20 हजार रुपये का जुर्माना किया है।
गौरतलब हो कि विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो एक्ट बृजेश पांडेय ने अनुसार ईसानगर थाना क्षेत्र के ग्राम हसनपुर कटौली में साप्ताहिक बाजार लगती है। 20 अक्तूबर 2017 को ईसानगर थाना क्षेत्र की नौ वर्षीय बालिका बाजार में चाट के ठेले पर गई थी। दोपहर करीब तीन बजे हसनपुर कटौली गांव निवासी राजेश उर्फ झबलौऊ वहां पहुंचा। बालिका से उसने सिगरेट और गुटका खरीदकर लाने को कहा। दुकान से सामान लेकर लौटने पर राजेश उर्फ झबलौऊ बालिका को खींचकर पड़ोस के प्राइमरी स्कूल ले गया और छेड़छाड़ की। बालिका के विरोध करने और शोर मचाने पर राजेश मौके से भाग गया था। उच्च अधिकारियों के आदेश पर ईसानगर थाने में घटना की एफआईआर दर्ज की गई थी।
एडीजे रामलाल ने सुनवाई के बाद राजेश को दोषी करार देते हुए पांच साल के कठोर कारावास की सजा के साथ 20 हजार रुपये का जुर्माना किया है।
मुजरिम से वसूली जाने वाली जुर्माने की रकम पीड़ित को दी जाएगी। साथ ही विक्टिम हेल्प योजना के तहत कानूनी मुआवजा दिलाने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव को आदेशित किया गया है।

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