अल्पसंख्यक वित्तीय एवं विकास निगम द्वारा टर्म लोन योजना हेतु आवेदन आमन्त्रित

रिपोर्ट
सूर्य प्रकाश मिश्र
सीतापुर संदेश महल समाचार

जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कृष्ण मुरारी ने बताया कि उ0प्र0 अल्पसंख्यक वित्तीय एवं विकास निगम द्वारा संचालित टर्म लोन योजना वर्ष-2021-22 हेतु जनपद के लाभार्थियों को योजना से लाभान्वित करने के लिये आवेदन पत्र आमन्त्रित किये जाते है, जिनकी पात्रता की शर्ते निम्नवत् है।

काल्पनिक चित्र

1- लाभार्थी अल्पसंख्यक वर्ग (मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी तथा जैन) का हो।
2-  लाभार्थी उत्तर प्रदेश का मूल निवासी हो।
3-  लाभार्थी की पारिवारिक आय ग्रामीण क्षेत्र हेतु रू0 98,000/- व शहरी क्षेत्र हेतु रू0 1,20,000/- से अधिक न हो। आय प्रमाण पत्र केवल राजस्व विभाग के ऐसे अधिकारी जो तहसीहलदार स्तर से कम न हो, द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र मान्य होगा।
4-  लाभार्थी का योजना के संचालन एवं राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम के ऋण की वापसी हेतु आधार सीडेड, बैंक एकाउण्ट होना आवश्यक है।
5-  आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक हो।
6-  निगम की मार्जिन मनी/टर्मलोन योजना में इससे पूर्व लाभ प्राप्त कर चुके व्यक्ति इसके पात्र नही होंगे।
7-  निर्धारित समय सारणी के अनुसार भुगतान न करने की दशा में निगम निर्धारित समय से विलम्ब भुगतान पर विलम्ब अवधि के लिए 02 प्रतिशत अतिरिक्त दण्ड ब्याज होगा।
आवेदन पत्र जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते है तथा प्रार्थना पत्र जमा करने की अन्तिम तारीख 10.07.2021 है।

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