रिपोर्ट
सूर्य प्रकाश मिश्र
सीतापुर संदेश महल समाचार
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अजीत कुमार ने बताया कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12(1)(ग) के पोर्टल http://rte25.upsdc.gov.in पर गैर-सहायतित मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों के रजिस्ट्रेशन के सम्बन्ध मे महानिदेशक स्कूल शिक्षा उ0प्र0, लखनऊ के पत्र दिनांक 22.01.2021 के अन्तर्गत गैर-सहायतित मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों को RTE, पोर्टल पर रजिस्टर करना अनिवार्य है, जो विद्यालय पोर्टल पर रजिस्टर नही होगा वह फीस-प्रतिपूर्ति के लिए पात्र नही होगा। अतः जो गैर-सहायतित मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय RTE पोर्टल पर रजिस्टर नही है, वह विद्यालय RTE पोर्टल पर New school registration पर जा कर समस्त जानकारी का विवरण अंकित करके अपलोड करें एवं समस्त गैर-सहायतित मान्यता प्राप्त विद्यालय जिनमें आर0टी0ई0 की धारा 12(1)(ग) के तहत् अलाभित समूह एवं दुर्बल वर्ग के छात्र/छात्राओं का प्रवेश लिया गया है। वह विद्यालय बीववस सवहपद टैब के अन्दर जाकर Fee Rembresement, Student/Guardians Details व अन्य विवरण अंकित कर लें। जिससे कि विद्यालयों को फीस-प्रतिपूर्ति व पाठ्य-पुस्तक हेतु अभिभावकों को धनराशि आवंटित की जा सके। किसी भी तरह का संशय, प्रश्न अथवा तकनीकी समस्या की स्थिति में विभागीय वेबसाइट http://rte25.upsdc.gov.in तथा संदीप श्रीवास्तव मो0नं0 9670473886 एवं श्री शरदेन्दु कुमार 8004151261 कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, सीतापुर से संम्पर्क कर दूर किया जा सकता है।