रिपोर्ट
सूर्य प्रकाश मिश्र
सीतापुर संदेश महल समाचार
जिला समाज कल्याण अधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि जनपद सीतापुर के शहरी/ग्रामीण क्षेत्र के अन्तर्गत निवास करने वाले अनुसूचित जाति के परिवारों को सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0(अनुविनि) द्वारा संचालित आशा योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के ऐसे परिवार जिनके मुख्य कमाने वाले मुखिया की मृत्यु कोविड-19 (कोरोना) महामारी में हो गई है।तथा उनके परिवार की कुल आय रू0 3.00 लाख तक है, को उ0प्र0 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0 के माध्यम से नव संचालित आशा योजना के अन्तर्गत लाभान्वित कराए जाने हेतु मृतकों की सूचना दिनांक 20.06.2021 तक चाही गयी है।अतः उपरोक्त योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति के ऐसे परिवारों जिनके परिवार में कमाने वाले मुखिया जिनकी मृत्यु कोविड-19 महामारी के कारण हो गई है और जो अपना रोजगार, व्यवसाय करना चाहतें हैं, उन्हें रू0 5.00 लाख का ऋण निगम से प्रदान किया जायेगा, जिसमें 20 प्रतिशत अधिकतम रू0 1.00 लाख अनुदान एवं शेष ऋण के रूप में प्रदान किया जायेगा। ऋण लेने के इच्छुक अभ्यर्थी निम्न प्रपत्रों सहित आवेदन जिला समाज कल्याण अधिकारी जिला प्रबन्धक उ0प्र0 अनुसूचित जाति वित्त एंव विकास निगम लि0 कमरा न0 130 प्रथम तल विकास भवन, सीतापुर में कार्यालय कार्य दिवस में जमा कर सकते है।उन्होंने बताया कि पात्रता एवं शर्ते के अनुसार लाभार्थी अनुसूचित जाति का हो, परिवार की वार्षिक आय अधिकतम रू0 3.00 लाख तक हो, परिवार के मुख्य कमाई करने वाले सदस्य की मृत्यु कोरोना महामारी से हुई हो, मृतक आयु मृत्यृ के समय 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए तथा कोविड-19 से मृत्यु का प्रमाण पत्र नगर पालिका एवं ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत खण्ड विकास अधिकारी द्वारा निर्गत किय गया हो।