परिणाम घोषित होते ही राज्य निर्वाचन आयोग का अधिकार हो जाता समाप्त- राकेश कुमार सिंह

ब्यूरो रिपोर्ट
बाराबंकी संदेश महल समाचार

उपजिला निर्वाचन अधिकारी(पंचायत एवं नगरीय निकाय) बाराबंकी राकेश कुमार सिंह द्वारा बताया गया कि नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन, 2023 के अन्तर्गत जनपद के नगर पालिका परिषद / नगर पंचायत के अध्यक्षों एवं सदस्यों के निर्वाचन सम्पन्न हो गए हैं और इनके निर्वाचन परिणाम भी घोषित हो गए है, तथापि निर्वाचन के सम्बन्ध में प्रत्याशियों द्वारा आयोग में पुनर्मतदान एवं पुनर्मतगणना कराए जाने हेतु प्रत्यावेदन प्राप्त हो रहे है। इस सम्बन्ध में आयोग द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि उपर्युक्त निर्वाचन के रिटर्निंग आफिसर (निर्वाचन अधिकारी) द्वारा ज्यों ही निर्वाचन परिणाम घोषित दिया जाता है, राज्य निर्वाचन आयोग, उ०प्र० का अधिकार क्षेत्र समाप्त हो जाता है अर्थात् निर्वाचन परिणाम घोषित होने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग को उसमें हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। रिटर्निंग आफिसर (निर्वाचन अधिकारी) द्वारा निर्वाचन परिणाम घोषित किए जाने के बाद सक्षम न्यायालय में निर्वाचन याचिका दायर की जा सकती है। नगरीय निकायों के घोषित निर्वाचन परिणाम के विरूद्ध आयोग / जनपद में प्रत्यावेदन देने की आवश्यकता नहीं है बल्कि यदि निर्वाचन परिणाम को चुनौती देना है तो सक्षम न्यायालय में ही निर्वाचन याचिका दायर कर अनुतोष प्राप्त किया जा सकता है।

error: Content is protected !!