मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पूर्व प्रधान पर चल रहे मुकदमे को किया गया समाप्त।

 

रिपोर्ट
हिमांशु यादव
मैनपुरी संदेश महल समाचार

जनपद मैनपुरी थाना एलाऊ क्षेत्र के ग्राम अघार मै 11 जून 2020 को हुए गोली कांड में वादी संजू पुत्र लल्लू सिंह द्वारा विनोद कुमार व श्याम प्रकाश उर्फ कन्हैया पर दर्ज कराए गए अभियोग को उच्च न्यायालय द्वारा समाप्त कर दिया गया है। न्यायलय द्वारा एक ही घटना के दो एफआईआर होने के कारण 18 फरबरी 2022 को ये आदेश जारी कर सत्र न्यायलय को आदेशित किया गया कि उपरोक्त घटना के संबंध में पूर्व मै ही पुलिस द्वारा दर्ज कराई गई प्राथमिकी को ही चलाया जाए जिसमें कि संजू, अर्जुन, अमन पुत्रगण लल्लू सिंह, ध्रुव पुत्र मलिखान सिंह, विनोद कुमार पुत्र कश्मीर सिंह व श्याम प्रकाश पुत्र विनोद कुमार नामजद है तथा संजू द्वारा दर्ज प्राथमिकी को समाप्त कर दिया जाए।। श्याम प्रकाश उर्फ कन्हैया द्वारा डाली गई रिट की सुनवाई करते हुए मा.उच्च न्यायालय द्वारा टिप्पडी करते हुए कहा गया कि एक ही घटना के लिए दो अभियोग चलाना न्यायसंगत नहीं है अत न्याय को ध्यान मै रखते हुए संजू पुत्र लल्लू सिंह द्वारा दर्ज कराई गई प्राथमिकी का अभियोग समाप्त किया जाए।।

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