मतदान दिवस को सार्वजनिक सवैतनिक रहेगा अवकाश- जिलाधिकारी

 

हिमांशु यादव
मैनपुरी संदेश महल समाचार

जनपद मैनपुरी जिलाधिकारी अविनाश कृष्ण सिंह ने बताया कि उ.प्र. शासन, श्रम अनुभाग द्वारा निर्देशों के क्रम में छत्तीगढ़, मध्य प्रदेश राज्य में होने वाले विधानसभा सामान्य निर्वाचन-23 हेतु निर्धारित मतदान दिवस दि. 17 नवम्बर तथा राजस्थान राज्य में विधानसभा सामान्य निर्वाचन-23 हेतु निर्धारित मतदान दिवस दि. 25 नवम्बर को छत्तीसगढ़, राजस्थान के मतदाता जो उ.प्र. राज्य में निजी या सार्वजनिक प्रतिष्ठानों, दुकानों, औद्योगिक उपकरण या कारोबार, व्यवसाय में कामगार के रूप में नियोजित, कार्यरत् हैं, को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 की धारा-135ख के प्राविधानों के अनुसार अविरल प्रक्रिया वाले कारखानों में कार्यरत् समस्त कर्मचारियों को मतदान का उपयुक्त अवसर प्रदान करने हेतु मतदान के दिवस को सार्वजनिक सवैतनिक अवकाश रहेगा एवं अगले साप्ताहिक अवकाश के दिन उनसे कार्य नहीं लिया जायेगा। उन्होने जनपद के अविरल, अनविरल प्रक्रिया वाले कारखानों के सेवायोजकों को सूचित किया है कि उपरोक्त निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करें, जिससे सम्बन्धित श्रमिक छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2023 हेतु उपरोक्त मतदान दिवस को अपने मतदेय स्थल पर मतदान कर सकें।