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आगरा डीएम से मारपीट करने वाला बीडीओ हुआ फरार,जेल भेजना होगा मुश्किल

 

हिमांशु यादव
आगरा संदेश महल समाचार

आगरा जिलाधिकारी भानुचंद्र गोस्वामी से अभद्रता और मारपीट करने वाला आरोपी बीडीओ अनिरुद्ध सिंह चौहान दो दिन से फरार है। आपको बताते चले की रकाबगंज थाने में बीडीओ के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। बीडीओ को चार्ज से हटाया दिया गया है। और शासन को रिपोर्ट भेज दी गई है। बीडीओ का फोन पिछले 24 घंटे से बंद है। बीडीओ का निलंबन हो सकता है। बीडीओ अनिरुद्ध सिंह चौहान की पत्नी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पुलिस कमिश्नर को पत्र भेजा है। पत्र में पति को जबरन झूठे मामले में फंसाने का आरोप लगाते हुए कहा कि डीएम की ओर से गलत व्यवहार किया गया था। वहीं पुलिस बीडीओ को गिरफ्तार करने के लिए दबिश पर दबिश दे रही है। जानकारों के मुताबिक अगर आरोपी बीडीओ पकड़ा भी गया तो उसे जेल भेजना मुश्किल होगा। मिली जानकारी के अनुसार डीएम भानुचंद्र गोस्वामी से अभद्रता करने वाला बीडीओ अनिरुद्ध सिंह चौहान फर्रुखाबाद का रहने वाला है। 31 अक्टूबर 2021 को अनिरुद्ध को एत्मादपुर में बीडीओ के रूप में तैनाती मिली थी। छह फरवरी को अनिरुद्ध को एत्मादपुर से बरौली अहीर का बीडीओ बनाया गया था। बीते शुक्रवार को डीएम भानुचंद्र गोस्वामी के कैंप ऑफिस में बैठक चल रही थी। अध्यक्षता डीएम कर रहे थे। इस दौरान जब डीएम ने बरौली अहीर के बीडीओ अनिरुद्ध से नगला कली में गंदे पानी की निकासी की समस्या से संबंधित सवाल किए तो वह आक्रामक हो गए। आरोप है कि गुस्से में डीएम से अभद्र भाषा का प्रयोग करने लगे। इस पूरे मामले में सहायक विकास अधिकारी पंकज कुमार ने बीडीओ के खिलाफ थाना रकाबगंज में मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस सबूत इकट्ठे करने में लगी है। डीएम भानुचंद्र गोस्वामी से अभद्रता करने वाले बरौली अहीर के बीडीओ अनिरुद्ध सिंह चौहान को अगर पुलिस पकड़ भी लेगी तो उन्हें भेज पाना मुश्किल होगा।दरअसल एफआईआर में उन पर धारा 323 (मारपीट), धारा 504 (गाली गलौज), धारा 506 (जान से मारने की धमकी), धारा 332 (लोक सेवक को कर्तव्य से रोकना) धाराएं लगी हैं। उसमें 7 साल से कम की सजा है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार 7 साल से कम की सजा में थाने से जमानत देने का प्रावधान है। ऐसे में बीडीओ को जेल भेज पाना मुश्किल होगा।