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दुष्कर्म आरोपी को दस वर्ष की सजा

बाराबंकी से संदेश महल ब्यूरो रिपोर्ट राजेश प्रताप सिंह के साथ

अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश पाक्सो एक्ट दिनेश पाल यादव ने अभियुक्त को दस वर्ष के कारावास की सजा सहित अपराधी को साढ़े 36 हजार रुपये अर्थदंड अदा करने का भी आदेश दिया है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता शैलेन्द्र कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि लोनीकटरा क्षेत्र में 30 सितंबर 2014 को सुबह करीब नौ बजे एक किशोरी स्कूल पढ़ने जा रही थी। लोनीकटरा के ग्राम दहिला निवासी कल्याण ने किशोरी को अगवा कर लिया। उसे अपनी मौसी के घर ले गया और किशोरी के साथ दुष्कर्म किया था। शाम को घर वापस न आने पर पीड़िता के पिता ने थाना लोनीकटरा में अपहरण की सूचना दी। दूसरे दिन अभियुक्त कल्याण मोटरसाइकिल से उसे थाना लोनीकटरा के पास छोड़कर चला गया। मामले का निस्तारण करते हुए न्यायाधीश दिनेश पाल यादव ने अभियुक्त को यह सजा भुगतने का आदेश दिया है। अर्थदंड की धनराशि से 25 हजार रुपये पीड़िता को दिए जाएंगे।