अवैध मदिरा की सूचना निम्न नंबरों पर दे नाम पता गुप्त रखा जाएगा डीएम

रिपोर्ट
सूर्य प्रकाश मिश्र
सीतापुर संदेश महल समाचार

जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने सर्वसाधारण को सूचित किया है कि अवैध अड्डों,स्थानों से बिकने वाली अवैध मदिरा का सेवन न करें क्योंकि अवैध अड्डों से मिलने वाली मदिरा जहरीली हो सकती है तथा मिथाइल अल्कोहल भी हो सकता है, जो एक विष है तथा इसके अल्प मात्रा के सेवन से आँखों की रोशनी के साथ व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। यदि किसी को अवैध मदिरा की बिक्री की सूचना प्राप्त होती है, तो तत्काल जनहित में जनपद के प्रशासनिक,पुलिस अधिकारियों को उनके दूरभाष नम्बर के साथ ही जिला आबकारी अधिकारी, सीतापुर मो0नं0-9454465635, आबकारी निरीक्षक, क्षेत्र-1 सीतापुर तहसील-सदर मो0नं0-9454466288, आबकारी निरीक्षक क्षेत्र-2, बिसवां मो0नं0-9454466289, आबकारी निरीक्षक क्षेत्र-3, सिधौली मो0नं0-9454466290, आबकारी निरीक्षक क्षेत्र-4, मिश्रिख मो0नं0-9454466293, आबकारी निरीक्षक क्षेत्र-5 लहरपुर मो0नं0-9454466296, आबकारी निरीक्षक, क्षेत्र-6 महमूदाबाद मो0 नं0-9454466532, आबकारी निरीक्षक, क्षेत्र-7 महोली मो० नं0-9454466681 पर सूचना देने का कष्ट करें। सूचना व्हाटसएप सन्देश द्वारा भी दी जा सकती है। आप द्वारा दी गयी सूचना ऐसे अड्डों पर तुरंत प्रशासनिक कार्यवाही में मददगार एवं संभावित जनहानि को रोकने में उपयोगी हो सकती है। किसी भी प्रकार की शिकायत उपरोक्त नम्बरों पर तत्काल करने का कष्ट करें, सूचना देने वाले का नाम व पता गुप्त रखा जायेगा।जिला आबकारी अधिकारी ने अवगत कराया कि माह अक्टूबर 2020 में आबकारी विभाग द्वारा अवैध शराब के निर्माण व विक्रय पर प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित करने के क्रम में जिलाधिकारी के दिशा निर्देश पर सम्पूर्ण जनपद में कुल 812 छापे डाल कर 29 लोगों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करते हुए कुल 103 अभियोग पंजीकृत किए गए जिसमें जब्त की गयी अवैध शराब की मात्रा 1011 बल्क लीटर रही। यह विशेष अभियान आगामी त्यौहारी सीजन के दृष्टिगत आगे भी लगातार जारी रहेगा।