श्रमिकों के पंजीकरण प्रदेश में जनपद सीतापुर का तृतीय स्थान

रिपोर्ट
अनुज शुक्ला
सीतापुर संदेश महल समाचार

श्रमिकों को प्रथम चरण में 01 करोड़ 50 लाख को भरण पोषण भत्ता

सीतापुर मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लोक भवन, लखनऊ में असंगठित क्षेत्र के अन्तर्गत पंजीकृत 3 करोड़ 81 लाख श्रमिकों में से प्रथम चरण में 01 करोड़ 50 लाख को भरण पोषण भत्ते हेतु रूपया 500/-की धनराशि प्रति श्रमिक के खाते मे अंतरित की गयी। जनपद सीतापुर में असंगठित श्रमिकों की संख्या 1710537 है। असंगठित श्रमिकों के पंजीकरण में जनपद सीतापुर प्रदेश में तृतीय स्थान पर है। कार्यक्रम का सजीव प्रसारण कलेक्ट्रेट स्थित एन0आई0सी0 कक्ष में किया गया। जहां जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज, अपर जिलाधिकारी तथा श्रम विभाग में कार्यरत श्रम प्रर्वतन अधिकारी विश्वदेव भारती, राजेश श्रीवास्तव तथा अमित वर्मा तथा भरतीय मजदूर संघ के जिला अध्यक्ष बचान प्रसाद यादव व प्रदेश संगठन मंत्री जगदीश प्रसाद बाजपेयी उपस्थित रहे।उक्त कार्यक्रम के साथ ही उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अन्तर्गम निर्माण श्रमिकों को भी 500 रूपये की धनराशि भरण-पोषण भत्ता दिये जाने का आश्वासन दिया गया। वर्चुअल प्रसारण में मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा जनपद सीतापुर के उपस्थित श्रमिक सुनील निषाद, सागर, पंकज कश्यप, बब्बलू विश्वकर्मा, मोहनलाल, रामनरेश, तुलसी, रमादेवी, सुनीता, जयदेवी अन्य पंजीकृत श्रमिकों को भी भरण-पोषण भत्ता उनके खाते में अंतरित किया गया जिससे श्रमिकों में अपार हर्ष है।श्रम प्रवर्तन अधिकारी विश्वदेव भारती ने बताया कि ई-श्रम पोर्टल के अन्तर्गत पात्र कर्मकार आवश्यक अभिलेख के साथ नजदीकी जनसुविधा केन्द्र/लोकवाणी केन्द्रों पर पंजीकरण करा सकते हैं अथवा भारत सरकार के ई-श्रम पोर्टल www.eshram.gov.in पर स्वतः पंजीकरण करा सकते हैं। पात्रता की शर्तों के अन्तर्गत असंगठित कर्मकार, जिनकी आयु 18 से 59 वर्ष हो, आयकर दाता न हों तथा ई0पी0एफ0ओ0 एवं ई0एस0आई0सी0 के सदस्य न हों। आवश्यक दस्तावेज आधार कार्ड, आधार कार्ड से जुड़ा हुआ सक्रिय मोबाइल नम्बर एवं सक्रिय बैंक खाता प्रस्तुत करना होगा। ई-श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन पूर्णतया निःशुल्क है। उन्होंने बताया कि प्रत्येक वर्कर का एक पहचान पत्र जारी किया जायेगा, जो एक विशिष्ट पहचान संख्या होगी। 12 अंकों का यूनीवर्सल एकाउन्ट नम्बर वाला ई-श्रम कार्ड पूरे देश में मान्य है। आपदा की स्थिति में सहायता राशि सीधे डी0बी0टी0 के माध्यम से श्रमिकों के बैंक खातों में स्थानान्तरण, असंगठित कर्मकारों के लिये सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का क्रियान्वयन, श्रमिकों को उनके कौशल विकसित करने और रोजगार के अवसर में मदद करना तथा प्रवासी श्रमिकों को सुविधा प्रदान भी इसका मुख्य उद्देश्य है। उन्होंने बताया कि ई-श्रम धारकों को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अन्तर्गत 02 लाख का फ्री बीमा दिया जायेगा तथा अन्य कल्याणकारी योजनाओं का भी लाभ मिलेगा। इसके साथ ही इस डेटाबेस के आधार पर मंत्रालयों/सरकारों द्वारा सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को भी लागू किया जायेगा।