हिमांशु यादव
मैनपुरी संदेश महल समाचार
मैनपुरी जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने बताया कि अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग उ0.प्र. के अधीन संचालित उ.प्र. अल्पसंख्यक वित्तीय विकास एवं विकास निगम लिमिटेड द्वारा संचालित टर्मलोन ऋण योजना, मार्जिन मनी, शैक्षिक ऋण और ब्याज रहित ऋण योजना के अन्तर्गत समस्त ऋण प्राप्त अल्पसंख्यक (मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, जैन) समुदाय के लोगों से समस्त बकाया देय ऋण ब्याज सहित 30 सितम्बर तक जमा करने के निर्देश दिए गये है। निर्धारित तिथि तक देय धनराशि जमा न करने पर ऋण संहिता के विरूद्ध 10 प्रतिशत संग्रह शुल्क संहिता भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत वसूल की जायेगी। उन्होने लाभार्थियों से कहा है कि वह बैंक ऑफ बड़ौदा, मुख्य शाखा-मैनपुरी के बचत खाता सं. 08700100003695 में लाभार्थियों द्वारा दि. 30 सितम्बर तक स्वयं जमा कर पेईंग स्लिप की फोटोकॉपी, छायाप्रति जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कार्यालय कमरा नं.-42 विकास भवन में जमा कराये, जिन लाभार्थियों द्वारा किस्तों का भुगतान समय से नहीं किया जा रहा है। उन्हें भुगतान कराने का अन्तिम अवसर दिया जा रहा है अन्यथा देय धनराशि की वसूली के लिए आर.सी. जारी कर कार्यवाही की जायेगी, जिस हेतु लाभार्थी स्वयं उत्तरदायी होंगे।