भूमि अधिग्रहण के लिए धारा 28 लागू 1153 एकड़ भूमि पर बसेगी नव्य अयोध्या

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संदेश महल समाचार

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की महत्वाकांक्षी योजना हेतु भूमि अधिग्रहण के लिए धारा-28 लागू कर दी गई है। रामनगरी की पौराणिक आभा से ओतप्रोत इस उपनगर को विकसित करने के लिए उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद की टीम अयोध्या पहुंच चुकी है। सप्ताह अंतराल में अधिग्रहण की कार्रवाई अमल में आ जाएगी।
बताते चलें कि मांझा तिहुरा, मांझा बरहेटा व मांझा शाहनवाजपुर की 1193 एकड़ भूमि अधिग्रहीत की जाएगी। इसमें बाउंड्रीवाल व आबादी की भूमि को छोड़कर 1153 एकड़ में योजना के तहत भव्य उपनगर बसाने की योजना क्रियान्वित है।
योजना की मंजूरी के साथ ही आवास विकास ने भूमि अधिग्रहण के लिए धारा-28 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। राममंदिर भूमिपूजन के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पर्यटकों की सुविधा व सुरक्षा के मद्देनजर एक नई व नव्य अयोध्या का काम तेज करने के निर्देश दिए थे। इस प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद को दी गई थी। इसके लिए आवास विकास की टीम ने निरीक्षण कर अयोध्या में सरयू नदी के समीप लखनऊ- गोरखपुर हाइवे पर स्थित मांझा तिहुरा,मांझा बरहेटा व मांझा शाहनवाजपुर की 740 एकड़ भूमि चिह्नित की थी। आवास विकास ने इसका प्रजेंटेशन बनाकर मुख्यमंत्री के सामने पेश किया गया था।
आवास विकास ने योजना की मंजूरी के साथ ही भूमि अधिग्रहण के लिए धारा-28 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अयोध्या में राममंदिर के भूमिपूजन के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पर्यटकों की सुविधा व सुरक्षा के मद्देनजर एक नई अयोध्या का काम तेज करने के निर्देश दिए थे। इस प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद को दी गई थी। इसके लिए आवास विकास की टीम ने निरीक्षण कर अयोध्या में सरयू नदी के समीप लखनऊ- गोरखपुर हाइवे पर स्थित मांझा तिहुरा, मांझा बरहेटा व मांझा शाहनवाजपुर की 740 एकड़ भूमि चिह्नित की थी। आवास विकास ने इसका प्रजेंटेशन बनाकर मुख्यमंत्री के सामने पेश किया जा चुका है।