लखनऊ संदेश महल समाचार
उत्तर प्रदेश के सभी 762 नगरीय निकायों में संपत्ति कर के बकायेदारों के लिए एकमुश्त समाधान योजना (OTS) लागू की जाएगी। राज्य सरकार ने इस योजना की अवधि चार माह निर्धारित की है। योजना 15 अगस्त 2026 से 15 दिसंबर 2026 तक प्रभावी रहेगी।
नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा के अनुसार, योजना के तहत बकाया संपत्ति कर का भुगतान करने वाले करदाताओं को राहत दी जाएगी। सरकार ने बकाया कर जमा करने के लिए अधिकतम तीन किस्तों में भुगतान की सुविधा भी दी है।
योजना के तहत करदाता को योजना लागू होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर कुल बकाये की एक-तिहाई राशि जमा करनी होगी। इसके बाद बची हुई दो-तिहाई राशि अगले दो महीनों में दो मासिक किस्तों के जरिए जमा की जा सकेगी।
15 अगस्त से शुरू होने वाली इस योजना से प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में संपत्ति कर के बकायेदारों को राहत मिलने की उम्मीद है।