हिमांशु यादव
मैनपुरी संदेश महल समाचार
मैनपुरी। यातायात नियमों के उल्लंघन से संबंधित लंबित ई-चालानों के निस्तारण के लिए वाहन स्वामियों को राहत का मौका मिलेगा। माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में 12 सितंबर 2026 को जनपद न्यायालय मैनपुरी में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसमें यातायात नियमों से संबंधित लंबित ई-चालान मामलों का सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारण कराया जा सकेगा।
राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर यातायात पुलिस ने विशेष अभियान शुरू किया है। अब तक 4,531 वाहन स्वामियों को बल्क SMS के माध्यम से सूचना भेजी जा चुकी है। संदेश में वाहन स्वामियों से लंबित ई-चालानों के निस्तारण के लिए लोक अदालत में उपस्थित होने की अपील की गई है।
यातायात पुलिस के मुताबिक ई-चालान डाटाबेस में मोबाइल नंबर दर्ज नहीं होने के कारण कुछ वाहन स्वामियों को SMS नहीं मिल सका है। ऐसे वाहन स्वामी स्वयं ऑनलाइन अपने वाहन पर लंबित चालानों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
प्रभारी निरीक्षक यातायात सुनील कुमार सिंह ने सभी वाहन स्वामियों से अपील की है कि यदि उनके वाहन पर कोई ई-चालान लंबित है तो वे 12 सितंबर को जनपद न्यायालय में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में पहुंचकर उसके निस्तारण का लाभ उठाएं। लोक अदालत के माध्यम से सुलह-समझौते के आधार पर मामलों का निस्तारण होने से समय और अनावश्यक न्यायिक प्रक्रिया से राहत मिल सकती है।
यातायात पुलिस ने वाहन स्वामियों से घर बैठे ई-चालान पोर्टल पर अपने वाहन का चालान जांचने की अपील की है। लंबित चालान मिलने पर निर्धारित तिथि को लोक अदालत में उपस्थित होकर निस्तारण की प्रक्रिया पूरी की जा सकती है।