न्यायालय ने रेउसा थाने के दो पुलिस कर्मियों पर मुकदमा दर्ज करने का दिया आदेश

संदेश महल
रेउसा सीतापुर थाना क्षेत्र के खानपुर गांव निवासी कन्हैया लाल जो गांवों में फेरी कर लोहा कबाड़ खरीद कर अपनी व अपने परिवार की जीविका चलाता है। उसका आरोप है कि 20 जून को उसे रेउसा थाने में तैनात सिपाही सर्वजीत व शुभम तिवारी पकड़ कर थाने ले गये जहां चोरी का रिक्शा खरीदने का आरोप लगाते हुये मारपीट कर हवालात में बंद कर दिया । जब कन्हैया लाल ने पुलिस को बताया कि रिक्शा चोरी का नही है उसने वह रिक्शा गांव निवासी पिंटू से खरीदा था उसके बाद पुलिस पिंटू को पकड लाई। आरोप है कि पुलिस ने लेनदेन कर पिंटू को छोड दिया उसके बाद कन्हैया लाल की पत्नी रोहिणी थाने आयी तो दोनो सिपाहियों ने उसे गालियां देते हुये हाथ पकड कर बाहर धकेल दिया इस दौरान रोहिणी की साडी खुल गयी तथा दस हजार रूपये भी सिपाहियों ने छीन लिए जिस सम्बंध में कन्हैया लाल ने 27 जून को आईजीआरएस के माध्यम से सिपाहियों की शिकायत विभागीय अधिकारियों से की थी आरोप है कि 29 जून को कन्हैया लाल पत्नी समेत जा रहा था। गांव के बाहर शाम चार बजे दोनो सिपाहियों ने पकड कर मारा पीटा दो हजार रूपये लूट लिए उसकी पत्नी के कपडे खींच कर उसे वस्त्र विहीन कर दिया तथा धमकी दी कि अगर कहीं शिकायत की तो तुम्हे फर्जी मुकदमें में जेल भेज देंगे कन्हैया लाल ने मामले की शिकायत विभागीय अधिकारियों से की मगर कोई कार्यवाही नही हुई तब कन्हैया लाल ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाते हुए 156(3)में वाद दायर किया जिस पर जनपद न्यायालय के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राजेन्द्र कुमार सिंह ने रेउसा एसओ को मामले में एक सप्ताह के भीतर मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए है|
इस सम्बंध में जब थाना प्रभारी निरीक्षक रेउसा घनश्याम राम से बात की गयी तो उन्होने बताया कि हमें कोर्ट द्वारा किसी प्रकार का आदेश नही मिला है |