नगर निगम का टैक्स जमा नही किया तो नही मिलेगा छूट का लाभ

रिपोर्ट
प्रताप सिंह
मथुरा संदेश महल समाचार

नवंबर माह में बचे मात्र 3 दिन में आम नागरिकों व्यवसायिक संस्थानों ने अगर नगर निगम का टैक्स जमा कर दिया तो उनको छूट का लाभ मिल सकता है। वरना वित्तीय वर्ष के बचे बाकी माह में पूरी राशि जमा करनी होगी। 30 नवंबर तक ही लोग वाटर हाउस सीवर टैक्स पर जारी छूट का लाभ उठा सकते है। इस छूट का लाभ वह लोग भी उठा सकते है। जिन पर सन 19-20 का सरचार्ज बकाया है।
सूत्रों का कहना है। कि नगर निगम का टैक्स बहुत ज्यादा होने के कारण लोग जमा करने से हिचकिचा रहे हैं। नगर निगम की राजस्व वृद्धि में रुकावट का मुख्य कारण अधिक टैक्स थोपा जाना माना जा रहा है। आसपास जिले के नगर निगम के मुकाबले मथुरा नगर निगम की टैक्स दर काफी अधिक है। जिसको लेकर आम जनता ने बार-बार आपत्ति जताई है। इस पर मंथन के लिए बताते है। कि एक कमेटी बनाई गई थी जिसमें 6 पार्षद एवं चार नगर निगम के अधिकारियों की नियुक्ति की गई। इसी नवंबर माह में कमेटी की बैठक होनी थी लेकिन अपरिहार्य कारणों के चलते नहीं हो पाई। होटल शिक्षण संस्थान नर्सिंग होम सहित अन्य व्यवसायिक संस्थानों के तो बड़ी हुई टैक्स की दरों से होश फाख्ता है । इसके अलावा नगर निगम क्षेत्र में अफवाह फैली हुई की छूट सहित टैक्स जमा कराने का समय 31 मार्च 21 तक हो गया है। जिसके बारे में पूछे जाने पर कर अधीक्षक उम्मेद सिंह ने स्पष्ट इनकार किया है । उन्होंने कहा कि केवल नवम्बर में ही जमा करने पर छूट का लाभ मिल सकता है । मथुरा वृंदावन नगर निगम ने कोराना के चलते बंद पड़ी टैक्स की वसूली का अभियान जुलाई से प्रारंभ किया था जिसमें 31 अक्टूबर तक हाउस टैक्स वाटर टैक्स आदि के रूप में करीब ढाई करोड रुपए राजस्व वसूला गया जबकि टैक्स के रूप में 1 वित्तीय वर्ष में करीब ₹7 करोड़ की राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य रहता है । कोरॉना के चलते अप्रैल मई-जून में वसूली प्रक्रिया पूरी तरह ठप्प रही।